यूपी सरकार लव जिहाद अध्यादेश लेकर आई, जिसे लेकर आपत्तियां जताई जा रही हैं। कुछ लोग इस कानून के खिलाफ न्यायालय भी पहुंचे थे। ऐसी ही याचिकाओं की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 4 जनवरी तक अपना रिप्लाई देने के लिए कहा था।
आज 4 जनवरी सोमवार के दिन यूपी सरकार अदालत में अपना जबाव दाखिल करने जा रही है। इसी तरह याचिकाकर्ता को भी दो दिन के अंदर अदालत में एफिडेविट जमा करवाने के लिए कहा गया है। इसके बाद 7 जनवरी, 2021 को अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी।
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हालांकि हाईकोर्ट ने शुरुआत में ही इस अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वह अध्यादेश को लेकर अपना फाइनल डिसीजन अभी देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में कहा है कि इस कानून की बेहद जरूरत है और ये बेहद महत्वपूर्ण है। यूपी सरकार ने कोर्ट से कहा कि ये कानून राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
आपको बता दें कि लव जिहाद अध्यादेश पर कानून बनाने के लिए कोर्ट में अभी तक तीन याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।