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श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु अथवा दिव्यांगता पर दो लाख का बीमा देगी योगी सरकार

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेश के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने लिए दो योजनाओं की घोषणा की। इन घोषणाओं में श्रमिकों की किसी दुर्घटना में मृत्यु अथवा किसी प्रकार के अंग-भंग होने या दिव्यांगता आने पर 02 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर तथा 05 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर शामिल हैं।

श्री योगी ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिक संगठनो से वर्चुअल संवाद करते हुये कहा कि श्रमिक राष्ट्र निर्माण की नींव हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था आगामी 05 मई से प्रारम्भ की जा रही है। पिछले वर्ष कोविड के दौरान निःशुल्क खाद्यान्न व भरण-पोषण भत्ते से श्रमिक लाभान्वित हुए थे। 54 लाख श्रमिकों भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया गया था। 40 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की गई थीं।

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उन्होने कहा कि श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग का गठन किया गया, जो श्रमिकों के हितों को संरक्षित करने और उन्हें रोजगार प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसके अलावा, श्रमिकों के हित लाभ के लिए निरन्तर योजनाएं संचालित की जा रही हैं। श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह के लिये उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित ‘कन्या विवाह सहायता योजना’ के तहत उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है।

इसी प्रकार, पंजीकृत श्रमिकों व अनाथ बच्चों के लिए प्रदेश के 18 मण्डलों में ‘अटल आवासीय विद्यालय’ खोले जा रहे हैं, जिनमें उन्हें अत्याधुनिक शिक्षा और निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के बच्चे आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ के अन्तर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध है।

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श्री योगी ने कहा कि साप्ताहिक कोरोना कफ्र्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं व गतिविधियां बाधित न हों, इनकी पूरी व्यवस्था की गई है। इस दौरान औद्योगिक संस्थानों व इकाइयों संचालित रहेेंगी। वहां पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्थाएं हैं। ऐसी व्यवस्थाएं बनायी गई हैं कि श्रमिकों व कामगारों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उनके आवागमन में किसी प्रकार की बाधा न हो। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए कार्य स्थलों पर श्रमिकों को सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, पल्स ऑक्सीमीटर आदि की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

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