फाइनेंशियल ईयर का यह आखिरी महीना चल रहा है। ऐसे में सभी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इंवेस्ट करके टैक्स बचाया जाए। बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो फिक्सड डिपाॅजिट, ईपीएफ, होम लोन, इंश्योरेंस में इंवेस्टमेंट करते हैं। इनकम टैक्स के नियम 80 सी के तहत अलग-अलग इंवेस्टमेंट पर छूट मिलती है। लेकिन अगर आप इंवेस्टमेंट नहीं करना चाहता हैं तब भी कई तरीके हैं जिसके जरिए आप टैक्स बचा सकते हैं।
बच्चों की पढ़ाई पर
बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन पर भी भारी छूट मिलती है। शुरू होने से 8 साल तक इंटरेस्ट रेट के भुगतान पर 80E के तहत आपको छूट मिल सकती है। साथ ही आप अपने बच्चों को टैक्स फ्री लोन देकर भी पैसा बचा सकते हैं।
पत्नी की इंवेस्टमेंट
अगर पति की कमाई को पत्नी पीपीएफ जैसे कर मुक्त संसाधनों में इंवेस्ट करती है। तब आप टैक्स बचा सकते हैं। साथ ही दूसरा तरीका यह है कि पति अपनी पत्नी को टैक्स फ्री लोन दे सकता है। यह भी एक तरीका है टैक्स बचाने का।
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परिवार की ओर से इंवेस्टमेंट करना
पीपीएफ, म्युचुअल फंड, बच्चों के नाम पर की गई बीमा पाॅलिसी के जरिए भी टैक्स बचाया जा सकता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि इसे आपकी इनकम के साथ जोड़ा जाएगा और फिर उसी हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। अगर आप अपने बच्चों का बचत खाता खोलकर 10(32) के तहत आप ब्याज बचा सकते हैं।
पैरेंट्स का किराया देकर भी पैसा बचा सकते हैं
अगर आप के पैरेंट्स आपसे अलग-अलग रह रहे हैं। और आप उनका रेंट दे रहे हैं तब भी टैक्स बचा सकते हैं। बस ध्यान यह रखना होगा कि एग्रीमेंट के कागज, हाउसिंग डिटेल्स दुरूस्त हों।