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नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोप में युवक को पांच साल की सजा

Imprisonment

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बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने 05 साल की नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक युवक को 05 वर्ष की कैद (Imprisonment) और 5000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा और वरुण कौशिक ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि 20 जून 2016 को बीवी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। ग्राम चित्सोना निवासी प्रदीप कुमार ने 05 साल की एक बच्ची को खेत में ले जाकर बुरी नीयत से छेड़छाड़ की।

पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पोक्सो के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा और वरुण कौशिक ने की ।

पुलिस ने भी मामले को जनपद में घटित जघन्य अपराध की श्रेणी में चिन्हित करते हुए न्यायालय में प्रभावी और सशक्त पैरवी की अपर जिला सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पोक्सो ने आज पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर थाना बीवी नगर निवासी प्रदीप कुमार को बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी करार दिया और उसे 05 साल की कैद (Imprisonment) तथा पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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