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बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश के दोषी युवक को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

फतेहपुर। जिले की एक विशेष अदालत ने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने के दोषी युवक को सोमवार को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई और उस पर जुर्माना भी लगाया।

जिले के सहायक शासकीय अधिवक्ता रास बिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि कल्यानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 28 नवंबर 2011 को दिन के करीब डेढ़ बजे गुटखा लेने गई आठ साल की बच्ची को दुकान पर पहले से मौजूद गांव का ही सुनील उर्फ तेजू सिंह (19) बहला-फुसला कर अपने नलकूप ले गया और बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंस कर दुष्कर्म का प्रयास किया।

बच्ची के घर लौटने में देर होने पर उसकी मां आवाज देते हुये दुकान की तरफ पहुंची तो आरोपी उसे छोड़ कर भाग गया। पीडिता की मां ने उसके मुंह से कपड़ा निकाला तो बच्ची ने पूरी बात बताई।

उन्होंने बताया कि अपर सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक प्रथम) की न्यायाधीश नित्या पाण्डेय ने मामले की अंतिम सुनाई करते हुये उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को दोषी सुनील उर्फ तेज सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, साथ ही यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की संपूर्ण राशि पीडिता को प्रदान की जाये।

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