गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape) करने के दोषी को शुक्रवार को 10 साल की कैद (Imprisonment) और 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि भुड़कुड़ा क्षेत्र में नौ अगस्त 2014 को मां के साथ दवा लेने गयी एक किशोरी को करण्डा क्षेत्र में तिवारीपुर गांव निवासी साधु बनवासी उर्फ प्रमोद बहला फुसला ले गया था। परिजनों ने किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस ने आरोपी को उसकी बहन के गांव कोठवा बुजुर्गा से गिरफ्तार कर पीड़िता को मुक्त कराया। पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
अभियोजन की तरफ से वादी के अधिवक्ता सुमित श्रीवास्तव व विशेष लोक अभियोजक शशिकांत पांडेय ने कुल नौ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को साधु बनवासी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।