फतेहपुर जिले में शुक्रवार को मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के अभियुक्त को कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर 15 साल की सजा सुनाया। साथ ही 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आज स्पेशल न्यायालय ने छह साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार का दोषी पाए जाने पर 54 साल के अधेड़ व्यक्ति को 15 साल की सजा सुनाई और उस पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिले के सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि छह साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश रविकांत की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोषी पाए गए पीर मोहम्मद (54) को सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि यह घटना ललौली थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 अगस्त 2017 को अभियुक्त ने घटना को अंजाम दिया था। जब बच्ची अपने घर में अकेली थी और उसकी मां बाजार में दूध बेचने गयी थी, तभी पीर मोहम्मद ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।