लखनऊ। सूबे में चौथे चरण में 59 विधानसभा क्षेत्रों में 23 फरवरी को मतदान (Voting) होगा। मतदान प्रात: 7 बजे से शुरू होकर सायं 6 बजे तक चलेगा। चौथे चरण के लिये 9 जनपदों पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा तथा फतेहपुर में मत डाले जायेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशो के क्रम में मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) के अतिरिक्त 12 अन्य पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र और सांसदो,विधायकों, विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की पहचान किये जाने के लिये मान्य होंगे।
- 1.14 करोड़ पुरूष, 99.3 लाख महिला तथा 966 तृतीय लिंग के मतदाता
- 59 विधान सभा क्षेत्रों में 624 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 91 महिला प्रत्याशी
- कुल 24643 मतदेय स्थल तथा 13817 मतदान केन्द्र
चुनाव आयोग ने निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिये व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। कोरोना को देखते हुए मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनीटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, साबुन, पानी आदि की व्यवस्था की गई है। मतदाताओं की सुविधा के लिये वोटर गाइड का भी वितरण किया गया है।
चतुर्थ चरण के मतदान में 2.13 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1.14 करोड़ पुरूष, 99.3 लाख महिला तथा 966 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। चौथे चरण में कुल 59 विधान सभा क्षेत्रों में 624 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 91 महिला प्रत्याशी हैं। आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों के सन्दर्भ में राजनीतिक दलों को निर्देश दिये गये हैं कि वे ऐसे प्रत्याशियों के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में यह सूचना प्रकाशित करें कि प्रत्याशियों की क्या आपराधिक पृष्ठभूमि है एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद भी उनको किस आधार पर प्रत्याशी बनाया गया है।
इस सन्दर्भ में ऐसे प्रत्याशियों को स्वयं भी मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व न्यूनतम 3 बार अपने आपराधिक विवरण को प्रकाशित कराया जाना है। जिन प्रत्याशियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध नियमानुसार नोटिस निर्गत की गई है। उक्त चुनाव में कुल 24643 मतदेय स्थल तथा 13817 मतदान केन्द्र हैं। कोविड-19 को देखते हुए आयोग ने मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1250 तक रखने के निर्देश दिये गये हैं। सभी मतदेय स्थलों पर रैम्प, शौचालय तथा पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की गई है।