बागपत जिले में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को अदालत ने 20-20 साल की सजा सुनाई गयी है। आरोपितों ने 16 वर्षीय किशोरी को अगवा कर गन्ने के खेत में सामुहिक दुष्कर्म किया था। वर्ष 2016 में हुई इस घटना की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो एक्ट शैलजा राठी की अदालत में चल रही थी। जिसमें गुरूवार को फैसला सुनाया गया है।
खेकडा थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2016 की सुबह करीब आठ-नौ बजे घर से गोबर पथाई के लिए गयी एक 16 वर्षीय किशोरी को अगवा किया गया था। जिसके बाद युवती को गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार, भूपेंद्र शर्मा व पीड़िता के अधिवक्ता नरेश चौधरी ने बताया कि गन्ने के खेत में पहले तो किशोरी के साथ मारपीट की गयी औैर उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया गया। किशोरी ने अदालत में सामूहिक दुष्कर्म करना बताया था। खेकडा पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसके बाद मामला अदालत में चल रहा था।
50 हजार का लगा अर्थदंड़
करीब पांच साल से मामला अदालत में विचाराधीन था। गुरूवार को एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शैलजा राठी की अदालत ने गवाह और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपितों को दोषी माना। अदालत ने दोनों दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया और अर्थदंड न देने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।