उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी की एक अदालत ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। इस मामले में एक अन्य आरोपी की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है।
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अर्चना सागर ने आरोपी शाहनवाज उर्फ खाना भाई को नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार देते हुए पाक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रूपये के अर्थदंड, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रूपये अर्थदंड, भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रूपये अर्थदंड तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत छह महीने के कारावास की सजा सुनायी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन चन्द्र जोशी ने मंगलवार को बताया कि इस सम्बंध में पीड़िता के पिता खीम सिंह निवासी पीरूमदारा,रामनगर जिला नैनीताल ने 30 सितम्बर 2016 को रामनगर कोतवाली में मामला दर्ज कराया और पुलिस ने नौ अक्टूबर 2016 को दो आरोपियों, शाहनवाज उर्फ खाना भाई और अकील उर्फ अमित, को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अकील की मृत्यु हो चुकी है।
शासकीय अधिवक्ता ने यह भी बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल ग्यारह गवाह पेश किये।