मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा की पाॅक्सो एक्ट की एक अदालत ने बुधवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास (Imprisonment) व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता के बाबा ने थाना रिफाइनरी में 20 नवम्बर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि उसकी नाबालिग 12 वर्षीय नातिन गाँव की ही एक अन्य लड़की के साथ करीब तीन बजे गाँव के बाहर रेलवे स्टेशन के पास मीठा पानी लेने गयी थी। रास्ते में गाँव का ही 35 वर्षीय उस्मान उर्फ नहना मिला और पीड़िता को पकड़कर बाउंड्री के पास जंगल में खींच ले गया और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। जब उसके साथ गयी लड़की ने घर आकर बताया तो वह मौके पर पहुँच गए।
उन्हें देखकर उस्मान उर्फ नहना नातिन को छोड़कर भाग गया, काफी प्रयास किया लेकिन उसको पकड़ नहीं सके। पीडिता के बाबा की तहरीर के आधार पर थाना रिफाइनरी में अभियुक्त उस्मान उर्फ नैना के विरूद्ध मुकदमा धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 पोक्सो एक्ट में 20 नवम्बर 2019 को पंजीकृत किया गया।
स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामकिशोर यादव ने डाक्टरी रिपोर्ट, गवाहों के बयान आदि के आधार पर अभियुक्त उस्मान उर्फ नहना को पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-4 में 20 वर्ष के कठोर कारावास (Imprisonment) तथा पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।