• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

Writer D by Writer D
29/06/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, मथुरा
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा की पाॅक्सो एक्ट की एक अदालत ने बुधवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास (Imprisonment)  व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता के बाबा ने थाना रिफाइनरी में 20 नवम्बर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि उसकी नाबालिग 12 वर्षीय नातिन गाँव की ही एक अन्य लड़की के साथ करीब तीन बजे गाँव के बाहर रेलवे स्टेशन के पास मीठा पानी लेने गयी थी। रास्ते में गाँव का ही 35 वर्षीय उस्मान उर्फ नहना मिला और पीड़िता को पकड़कर बाउंड्री के पास जंगल में खींच ले गया और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। जब उसके साथ गयी लड़की ने घर आकर बताया तो वह मौके पर पहुँच गए।

उन्हें देखकर उस्मान उर्फ नहना नातिन को छोड़कर भाग गया, काफी प्रयास किया लेकिन उसको पकड़ नहीं सके। पीडिता के बाबा की तहरीर के आधार पर थाना रिफाइनरी में अभियुक्त उस्मान उर्फ नैना के विरूद्ध मुकदमा धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 पोक्सो एक्ट में 20 नवम्बर 2019 को पंजीकृत किया गया।

स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामकिशोर यादव ने डाक्टरी रिपोर्ट, गवाहों के बयान आदि के आधार पर अभियुक्त उस्मान उर्फ नहना को पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-4 में 20 वर्ष के कठोर कारावास (Imprisonment) तथा पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

Tags: crime newsmathura newsup news
Previous Post

यमुना में सगे भाई डूबे, एक का शव मिला

Next Post

बसपा के पूर्व विधायक का पुत्र गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तर प्रदेश

सीएम योगी 24 सितंबर को करेंगे 12 हजार करोड़ की वरुण विहार और नैमिष नगर योजना का भूमि पूजन

23/09/2026
उत्तर प्रदेश

यूपीराइज में छाया आर्गेनिक फार्मिंग का आइडिया, शुभावरी ने जीता 25 हजार का पुरस्कार

23/09/2026
उत्तर प्रदेश

UPITS: बांदा के शजर पत्थर और पारंपरिक स्वाद की भी रहेगी ट्रेड शो में धमक

23/09/2026
उत्तर प्रदेश

सोशल मीडिया ने प्रस्तुत किया अर्धसत्य का नया तथ्य: सीएम योगी

23/09/2026
उत्तर प्रदेश

UPITS में प्रवाहित होगी संगम नगरी के हस्तशिल्प, खानपान और परिधानों की त्रिवेणी

23/09/2026
Next Post
Four arrested in cashier murder case

बसपा के पूर्व विधायक का पुत्र गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

hydraulic machine

हाइड्रोलिक मशीन टूटने से एक की मौत, एक घायल

16/08/2023
cm yogi

एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई: सीएम योगी

17/09/2022
Dowry

संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत, ससुरालियों पर लगा हत्या का आरोप

20/09/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version