फिरोजाबाद। जिले के अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्साे) विजय कुमार आजाद ने शुक्रवार को नाबालिग को यौन हमले का शिकार बनाने के दोषी को 20 वर्ष के कारावास (Imprisonment) एवं 28 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।
अदालत ने फैसले में कहा कि अर्थदण्ड न देने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिये है।
यह मामला थाना नसीरपुर से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 8 जून 2021 को सुबह एक नाबालिग अपने घर से गायब थी। खोजवीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। जानकारी करने पर पता चला कि गांव का ही आकाश उर्फ छोटू नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ मोटरसाइकिल ले गया है।
इसकी शिकायत पुलिस से की गयी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी आकाश उर्फ छोटू के खिलाफ नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को नाबालिग पर यौन हमला करने का दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है।