जौनपुर। जिले की एक अदालत ने नाबालिग बालिका के साथ हुए बलात्कार (Rape) के मामले में आरोपी को मात्र 28 दिन में बीस साल का कठोर कारावास (Imprisonment) और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला सहायता अधिवक्ता फौजदारी राजेश उपाध्याय ने सोमवार को बताया कि निशा पाठक की तहरीर पर 19 दिसंबर 2020 को मुकदमा दर्ज किया गया था कि अभियुक्त ने आठ वर्षीय पीड़िता के साथ बलात्कार किया।
पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। 10 अप्रैल को न्यायालय ने अभियुक्त नंदलाल निषाद के विरुद्ध धारा 376 क,ख व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया।
पत्रावली पर उपलब्ध प्रभुत्व शास्त्रों के आधार पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट (अनन्य), काशी प्रसाद सिंह यादव ने दोष सिद्ध अभियुक्त नन्द लाल निषाद को 20 वर्ष के कठोर कारावास (Imprisonment) तथा बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।