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श्री पारस हॉस्पिटल पर लगी 58 लाख की पेनाल्टी, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के श्री पारस अस्पताल की जमीन की खरीद में हुए खेल पर अब कार्रवाई का डंडा चला है। 408.81 वर्ग मीटर की व्यावसायिक जमीन को आवासीय बताकर खरीदा गया। जमीन डॉ अरिन्जय जैन ने लाजपत कुंज निवासी वासुदेव से खरीदी थी।

जमीन खरीद में 23.35 लाख रुपये की स्टांप चोरी की पुष्टि होने के बाद इसका वाद डीएम कोर्ट में चला। अब डीएम प्रभु एन सिंह ने पेनाल्टी और ब्याज सहित 58 लाख रुपये की स्टांप कमी मिलने के आदेश दिए हैं। स्टांप कमी की धनराशि डॉ अरिन्जय जैन ने जमा करा दी है। अस्पताल में अप्रैल के अंतिम सप्ताह ऑक्सीजन की कमी को लेकर हुई मॉकड्रिल में कई मरीजों की मौत हो गई थी। इसको लेकर बवाल मचा, तब सरकार ने जांच कराई। इसमें दोषी पाए जाने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया था।

आगरा में भगवान टॉकीज के पास एनएच 19 पर स्थित श्री पारस हॉस्पिटल लगातार बदनाम होता रहा है। कोरोना की पहली लहर में हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की संख्या छुपाने के आरोप में स्वास्थ्य महकमे ने शिकायतें मिलने के बाद श्री पारस हॉस्पिटल को सील कर दिया था।

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कई महीनों के बाद एक बार फिर हॉस्पिटल खोला गया, लेकिन दूसरी कोरोना लहर आते ही अप्रैल माह के अंत में मौत के मॉकड्रिल के बाद श्री पारस हॉस्पिटल पर यूपी सरकार ने कार्रवाई का हंटर चलाया था। इस मामले में न्यू आगरा थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई और मामले की जांच अभी भी जारी है। डीएम के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने के साथ ही श्री पारस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया था।

अभी भी श्री पारस हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज नहीं होता है। हॉस्पिटल पूरी तरह से अभी भी सील है। अब एक बार फिर जमीन के मामले में खेल होने पर हॉस्पिटल के संचालक डॉ अरिंजय जैन का नाम फिर चर्चा में आ गया है

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