प्रयागराज| 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के पहले चरण में 31277 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में टीईटी 2018 के संशोधित अंक मान्य होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों और डायट प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि टीईटी 2018 के ऐसे प्रकरण जिसमें हाईकोर्ट और शासन के आदेश से प्राप्तांक में संशोधन हुआ है, वे नियुक्ति के लिए मान्य होंगे। शर्त यह है कि इसके अतिरिक्त कोई अन्य विसंगति न हो।
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शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों ने टीईटी 2018 के अंक पूर्व में परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी अंकपत्र के आधार पर भर दिया था। लेकिन बाद में हाईकोर्ट के 19 दिसंबर 2018 के आदेश के अनुपालन में 20 दिसंबर 2018 को जारी शासनादेश के अनुसार 20 दिसंबर 2018 को संशोधित परिणाम घोषित किया गया था। घोषित परीक्षाफल में पास अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2018 से बढ़ाकर 22 दिसंबर कर अवसर प्रदान किया गया था।
सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने ऐसे अभ्यर्थियों जिनके प्राथमिक स्तर की टीईटी 2018 के अंकों में संशोधन हुआ था, उन्हें दोबारा आवेदन करने से छूट दी थी। लेकिन इन अभ्यर्थियों के टीईटी 2018 के ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन के लिए प्रस्तुत परीक्षाफल के अंकों में बदलाव होने से बीएसए ने नियुक्ति पत्र रोक दिया था।