भारत के पंजाब नेशनल बैंक को 14 हजार करोड़ रुपए का चूना लगाने वाला भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 7वीं बार जमानत याचिका ब्रिटेन की एक अदालत ने ख़ारिज कर दी है।
ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर अदालत ( Westminster Magistrates Court) इससे पहले भी आरोपी को किसी तरह की राहत देने से इंकार कर चुकी है।
यह भी पढ़ें:-बलिया : जर्जर मकान का छज्जा गिरा, मजदूर की मौत, एक घायल
प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश
हाल ही में ब्रिटेन की अदालत ने चल रही प्रत्यर्पण की सुनवाई को 3 नवंबर तक बढ़ा दिया था। दरअसल भगोड़े व्यावसाई ने अपने प्रत्यर्पण के आदेश को लेकर ब्रिटेन की अदालत का रुख किया था। वहीं ब्रिटेन की कोर्ट में आरोपी के खिलाफ भारत की दो संघीय जांच एजेंसियों सीबीआई (CBI) और सतर्कता निदेशालय ने भी केस दायर किया था। जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि आरोपी नीरव मोदी ने भारतीय बैंक के फर्जी सहमति-पत्र दिखा कर दूसरे बैंकों से लोन लिया और उस धन की हेरा फेरी की थी।
प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई
मार्च 2020 में ईडी ने नीरव मोदी की कई संपत्तियों की नीलामी की थी। इसमें उसकी महंगी गाड़ियां , घड़ी, पर्स और पेंटिंग जैसी चीजें शामिल थीं। उस नीलामी में केंद्रीय एजेंसा प्रवर्तन निदेशालय (ED) को करीब 51 करोड़ की रकम हासिल हुई थी।