• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

एनकाउंटर का सहारा न ले यूपी पुलिस : सुप्रीम कोर्ट

Desk by Desk
22/07/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, कानपुर, क्राइम, ख़ास खबर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय, लखनऊ
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यशैली को लेकर बड़ी तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि यूपी पुलिस एनकाउंटर का सहारा न ले। इसके साथ ही कोर्ट ने तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है।

थ्री लेयर सुरक्षा में रहेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, 1 अगस्त से पहले होंगी शिफ्ट

इस मामले की जांच लिए ​जस्टिस बीएस चौहान, यूपी के पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता को नियुक्त किया है। आयोग का आफिस कानपुर में होगा। कानपुर एनकाउंटर की जांच सहित यूपी पुलिस की कार्यशैली की जांच कर दो माह में रिपोर्ट आयोग को देनी होगी।

बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर के बिकरु गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) बीएस चौहान को जांच कमेटी का हिस्सा बनने के लिए संपर्क किया गया था। जस्टिस चौहान ने सहमति दी है। जिस पर सुपीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। इसके साथ ही एसजी मेहता ने पूर्व पुलिस महानिदेशक केएल गुप्ता को भी जांच टीम का हिस्सा बनाने का सुझाव दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर अदालत में पेश मेहता ने कहा कि पूर्व डीजीपी के बैकग्राउंड की जांच की गई है।

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि जांच टीम उन परिस्थितियों की जांच करेगा। जिसके चलते लगभग 64 आपराधिक मामलों में नामजद होने के बाद भी विकास दुबे को जमानत या पैरोल पर रिहा किया गया था। हम इसमें राज्य के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने की वजहों का पता भी लगाएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे ने कहा कि हम इसे सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जांच कमीशन को एक हफ्ते में गठित करने को कहा है जो जांच एक हफ्ते में शुरू कर दे। अदालत ने कहा कि सचिव स्तर का अधिकारी केन्द्र सरकार मुहैया कराएगी ना की यूपी सराकर। अदालत ने कहा कि आयोग दो महीने में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा और आयोग हर पहलू की गंभीरता से जांच करेगा।

Tags: Supreme Courtup policeपुलिस एनकाउंटर का सहारा न लेयूपी पुलिससुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
Previous Post

थ्री लेयर सुरक्षा में रहेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, 1 अगस्त से पहले होंगी शिफ्ट

Next Post

राजस्थान के स्‍पीकर सीपी जोशी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जल्‍द सुनवाई का किया आग्रह

Desk

Desk

Related Posts

CM Yogi became the savior of flood victims
Main Slider

बाढ़ पीड़ितों के संकट मोचक बने सीएम योगी, अब तक 6 लाख से अधिक लोगाें को दी राहत

10/08/2025
Anand Sharma
राजनीति

कांग्रेस को तगड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा

10/08/2025
dharali disaster
राजनीति

धराली में छठे दिन हेलिकाप्टर से संचालित राहत कार्य जारी

10/08/2025
Vision Document 2047
उत्तर प्रदेश

नया इतिहास रचेगी योगी सरकार, ‘विजन डॉक्यूमेंट-2047’ पर होगी लगातार 24 घंटे से अधिक चर्चा

10/08/2025
Electricity Bills
उत्तर प्रदेश

बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं पर होगी कार्रवाई, UPPCL अध्यक्ष ने जारी किए निर्देश

10/08/2025
Next Post
राजस्थान के स्‍पीकर सीपी जोशी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान के स्‍पीकर सीपी जोशी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जल्‍द सुनवाई का किया आग्रह

यह भी पढ़ें

BJP Yuva Morcha arrested

बीजेपी युवा मोर्चा की महिला नेता कोकीन के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार

19/02/2021
Festivals

किस दिन मनाई जाएगी नाग पंचमी और रक्षाबंधन, देखें अगस्त माह के व्रत-त्यौहार की लिस्ट

02/08/2023
apple

सेब के छिलके होते हैं सेहत के लिए फायदेमंद

13/12/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version