उत्तर प्रदेश में रायबरेली की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले अपराधी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 15 हज़ार अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि गुरबख्शगंज इलाके में वर्ष 2014 में नाबालिग के घर मे घुस कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त प्रमोद कुमार उर्फ ननकऊ को पास्को अधिनियम की सम्बंधित धाराओं में दोष सिद्धि करते हुए जिला न्यायालय की विशेष न्यायाधीश 10 वर्ष सश्रम कारावास और 15 हज़ार अर्थदंड की सजा सुनाई है।








