• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

अजीत हत्याकांड: गिरधारी एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमे के आदेश पर रोक

Writer D by Writer D
03/03/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, लखनऊ
0
gangster girdhari singh

gangster girdhari singh

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने राजधानी में अजीत सिंह हत्या के शूटर गिरधारी एनकाउंटर में शामिल पुलिस अफसरों और कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।

अदालत ने केस दर्ज करने की अर्जी देने वाले वादी को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को नियत की है। न्यायामूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने यह आदेश राज्य सरकार की पुनरीक्षण याचिका पर दिया। इसमें मुकदमा दर्ज करने सम्बंधी सीजेएम लखनऊ के आदेश को चुनौती दी गयी है।

राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही की दलील थी कि अभियोजन स्वीकृति के बगैर सरकारी कर्मियों के खिलाफ वादी की अर्जी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। ऐसे में सीजेएम का उक्त आदेश कानून की मंशा के खिलाफ होने की वजह से रद्द किये जाने लायक है।

ड्राइवर की हत्या कर लूट को अंजाम देने वाले तीन गिरफ्तार, 115 लीटर शराब बरामद

सीजेएम, लखनऊ की अदालत ने आजमगढ़ के सर्वजीत सिंह की अर्जी पर बीती 26 फरवरी को एनकाउंटर टीम के डीसीपी ईस्ट संजीव सुमन, विभूतिखंड थाने के इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सिंह और एनकाउंटर में शामिल रहे अन्य पुलिस अफसरों-कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया था।

सीजेएम की कोर्ट ने इस मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश इंस्पेक्टर हजरतगंज को दिया था। साथ ही एफआईआर की प्रति सात दिन में अदालत में प्रस्तुत करने को कहाथा। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि कन्हैया के खिलाफ दर्ज मामले की विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त, हजरतगंज कर रहे हैं। लिहाजा हजरतगंज कोतवाली में ही एफआईआर दर्ज कराना न्यायोचित है।

लोकसभा और राज्यसभा टीवी का हुआ विलय, जानें नए क्या होगा चैनल का नाम?

गौरतलब है कि बीते दिनों गिरधारी विश्वकर्मा दिल्ली में गिरफ्तार हुआ था। उसे पुलिस ने तीन दिन की रिमांड पर लिया था। वह मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड का आरोपी था। पुलिस का दावा है कि बीते 15 फरवरी को टीम अजीत हत्याकांड में प्रयुक्त असलहे की बरामदगी के लिए सहारा अस्पताल के पीछे ले गई थी। जहां भागने की कोशिश में वह मारा गया था।

Tags: Ajit Murder Casecrime newsgirdhari encounterLucknow News
Previous Post

गैंगरेप और हत्या के दो आरोपियों का डीएनए टेस्ट भेजा लखनऊ लैब

Next Post

VIDEO:  टाइगर की दहाड़ आपको कर देगी हंसने को मजबूर, निकाल रहा बंदर की आवाज

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
उत्तर प्रदेश

अब पात्र परिवारों को घर बैठे मिलेगा पारिवारिक लाभ, सीएम योगी की पहल से बदली व्यवस्था

13/06/2025
Vijay Rupani
Main Slider

लकी नंबर ही विजय रूपाणी के लिए बना ‘काल’ , जानें पूर्व सीएम का 1206 कनेक्शन

13/06/2025
Bhagavad Gita
Main Slider

अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बड़ा चमत्कार! आग के बीच भी भगवद गीता रही सुरक्षित

13/06/2025
Heat
Main Slider

प्रचंड गर्मी से झुलस रहा यूपी, पारा 44 डिग्री पार

13/06/2025
CM Dhami
Main Slider

मुख्यमंत्री धामी ने विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि

13/06/2025
Next Post

VIDEO:  टाइगर की दहाड़ आपको कर देगी हंसने को मजबूर, निकाल रहा बंदर की आवाज

यह भी पढ़ें

arrested

युवती के अपहरण मामले में दो गिरफ्तार

09/08/2023
जहरीली शराब का धंधा Poisonous liquor business

अखिलेश का बीजेपी पर वार, बोले-किसानों को बड़े व्यापारियों का बनाना चाहती है मोहताज सरकार

14/09/2020
fake currency

दो लाख से अधिक जाली नोटों के साथ बिहार​ के दो अभियुक्त गिरफ्तार

27/05/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version