• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

अजीत हत्याकांड: गिरधारी एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमे के आदेश पर रोक

Writer D by Writer D
03/03/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, लखनऊ
0
gangster girdhari singh

gangster girdhari singh

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने राजधानी में अजीत सिंह हत्या के शूटर गिरधारी एनकाउंटर में शामिल पुलिस अफसरों और कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।

अदालत ने केस दर्ज करने की अर्जी देने वाले वादी को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को नियत की है। न्यायामूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने यह आदेश राज्य सरकार की पुनरीक्षण याचिका पर दिया। इसमें मुकदमा दर्ज करने सम्बंधी सीजेएम लखनऊ के आदेश को चुनौती दी गयी है।

राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही की दलील थी कि अभियोजन स्वीकृति के बगैर सरकारी कर्मियों के खिलाफ वादी की अर्जी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। ऐसे में सीजेएम का उक्त आदेश कानून की मंशा के खिलाफ होने की वजह से रद्द किये जाने लायक है।

ड्राइवर की हत्या कर लूट को अंजाम देने वाले तीन गिरफ्तार, 115 लीटर शराब बरामद

सीजेएम, लखनऊ की अदालत ने आजमगढ़ के सर्वजीत सिंह की अर्जी पर बीती 26 फरवरी को एनकाउंटर टीम के डीसीपी ईस्ट संजीव सुमन, विभूतिखंड थाने के इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सिंह और एनकाउंटर में शामिल रहे अन्य पुलिस अफसरों-कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया था।

सीजेएम की कोर्ट ने इस मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश इंस्पेक्टर हजरतगंज को दिया था। साथ ही एफआईआर की प्रति सात दिन में अदालत में प्रस्तुत करने को कहाथा। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि कन्हैया के खिलाफ दर्ज मामले की विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त, हजरतगंज कर रहे हैं। लिहाजा हजरतगंज कोतवाली में ही एफआईआर दर्ज कराना न्यायोचित है।

लोकसभा और राज्यसभा टीवी का हुआ विलय, जानें नए क्या होगा चैनल का नाम?

गौरतलब है कि बीते दिनों गिरधारी विश्वकर्मा दिल्ली में गिरफ्तार हुआ था। उसे पुलिस ने तीन दिन की रिमांड पर लिया था। वह मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड का आरोपी था। पुलिस का दावा है कि बीते 15 फरवरी को टीम अजीत हत्याकांड में प्रयुक्त असलहे की बरामदगी के लिए सहारा अस्पताल के पीछे ले गई थी। जहां भागने की कोशिश में वह मारा गया था।

Tags: Ajit Murder Casecrime newsgirdhari encounterLucknow News
Previous Post

गैंगरेप और हत्या के दो आरोपियों का डीएनए टेस्ट भेजा लखनऊ लैब

Next Post

VIDEO:  टाइगर की दहाड़ आपको कर देगी हंसने को मजबूर, निकाल रहा बंदर की आवाज

Writer D

Writer D

Related Posts

besan
Main Slider

गर्मियों में भी फेस में निखार लाएगा ये आटा`

24/05/2026
Shani Jayanti
Main Slider

कुंडली में शनि के कमजोर होने पर जीवन में होती हैं ऐसी भयंकर घटनाएं, करें उपाय

24/05/2026
Main Slider

सूर्य देव को अर्घ्य देते समय करें इस मंत्र का जाप, सुख-सौभाग्य की होगी प्राप्ति

24/05/2026
Sattu ke laddu
Main Slider

गर्मियों में ठंडक देंगे ये लड्डू, नोट करें आसान रेसिपी

24/05/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

मौसम आपदाओं से निपटने के लिए यूपी में मजबूत होगी चेतावनी प्रणाली

23/05/2026
Next Post

VIDEO:  टाइगर की दहाड़ आपको कर देगी हंसने को मजबूर, निकाल रहा बंदर की आवाज

यह भी पढ़ें

arrested

दोस्त की निर्मम हत्या करने वाला हत्यारोपी युवक गिरफ्तार

11/05/2021
CM Yogi met the victim's mother

Ayodhya Gangrape: पीड़िता की मां से सीएम योगी ने की मुलाकात, दिलाया कड़ी कार्रवाई का भरोसा

02/08/2024
Ayushman Card

आयुष्मान कार्ड बनाने में यूपी ने रचा कीर्तिमान, देश में सर्वाधिक 4 करोड़ से अधिक बनाए गये कार्ड

16/11/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version