• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

20 साल बाद SBI के बैंक मैनेजर को मिली इतने साल की सजा

Writer D by Writer D
24/09/2021
in Main Slider, इटावा, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर
0
High Tension Electric Wire
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश में इटावा की एक अदालत ने स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई) के रिटायर्ड सहायक प्रबंधक को घोटाला करने के आरोप में 20 साल बाद पांच साल की कैद की सजा सुनायी है।

जिले मे सीजेएम कोर्ट ने 20 साल बाद एसबीआई से सेवानिवृत्त सहायक प्रबंधक सुदर्शन लाल मौर्या को घोटाले का आरोप साबित होने पर पांच साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी सहायक प्रबंधक को यह सजा पुलिस की जबरदस्त पैरवी के चलते सुनाई गई है।

एसएसपी डा.ब्रजेश कुमार सिंह ने आज यहॉ बताया कि बैंक के कागजातों से छेड़छाड़, फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बैंक के अकाउंट से एक लाख रुपये का गबन करने के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रबंधक पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाते हुए दोषी को जेल भेजा गया।

डा सिंह ने बताया कि चार सितंबर 2001 को फ्रेंड्स कालोनी के रामनगर शाखा की भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक सत्यनारायण गुप्ता ने सिविल लाइन थाने में सहायक प्रबंधक सुदर्शन लाल मौर्या के खिलाफ तहरीर दी थी । आरोप था कि सहायक प्रबंधक ने फर्जी हस्ताक्षर बनाकर, कागजातों से छेड़छाड़ कर खाताधारक राम सिंह के बैंक अकाउंट से करीब एक लाख रुपये की निकासी की। पुलिस ने आरोपी सहायक प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी, कागजातों में हेराफरी कर रुपये निकासी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई।

21 नवंबर 2001 को आरोपी सहायक प्रबंधक सुदर्शन लाल ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। मामले में विवेचना अधिकारी ने साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र एक दिसंबर 2001 को कोर्ट में पेश किया। थाना सिविल लाइन की पुलिस टीम, मानिटरिंग, पैरवी सैल व अभियोजन अधिकारी अनार सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार गवाहों व अन्य साक्ष्यों को कोर्ट में पेशकर पैरवी की।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार सचान ने फ्रेंड्स कालोनी 118 निवासी सेवानिवृत्त सहायक प्रबंधक सुदर्शन लाल मौर्या को पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद जेल भेजा गया।

Tags: crime newsEtawah newsup news
Previous Post

डकैती की योजना बना रहे चार बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, तमंचा बरामद

Next Post

सगे चाचा ने ही की थी रेशू की अपहरण के बाद हत्या, गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

Plastic Containers
Main Slider

दिवाली पर प्लास्टिक के डिब्बों की ऐसे करें सफाई, मिनटों में आ जाएगी चमक

01/10/2025
idols
Main Slider

दिवाली सफाई में मिनटों में चमकाएं चांदी, तांबे की चीजों को

01/10/2025
Mission Shakti 5.0: Girls visited government hospitals
उत्तर प्रदेश

मिशन शक्ति 5.0: बालिकाओं ने सरकारी अस्पतालों का भ्रमण कर सीखी स्वास्थ्य सुरक्षा की बारीकियां

30/09/2025
Mission Shakti 5.0: Kanya Pujan of more than 5 lakh daughters took place on Ashtami
उत्तर प्रदेश

Mission Shakti 5.0: अष्टमी के दिन हुआ 5 लाख से अधिक बेटियों का कन्या पूजन

30/09/2025
UP Police played an important role in making UPITS divine and grand.
उत्तर प्रदेश

पुलिस की मुस्तैदी और स्मार्ट पुलिसिंग से जीरो इंसिडेंट इवेंट बना यूपीआईटीएस 2025

30/09/2025
Next Post
murder

सगे चाचा ने ही की थी रेशू की अपहरण के बाद हत्या, गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

death due to eating poisonous substances

संदिग्ध हालात में युवक की मौत, परिजनों को हत्या की आशंका

18/03/2021
kisan protest

Farmers Protest: किसान आंदोलन से लोहा कारोबार को लग रही जंग

12/12/2020

कोरोना संकट के बीच शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का भौतिक सत्यापन रद्द

24/08/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version