• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बहू की हत्यारोपी सास को आजीवन कारावास, दस हजार का जुर्माना

Writer D by Writer D
30/10/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, फिरोजाबाद
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 शाम कुमार ने शुक्रवार को बहू की हत्यारोपी सास को आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना की सजा से दण्ड़ित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला थाना जसराना से जुड़ा है। दिनेश कुमार ने 21 जुलाई 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा है कि उसने अपनी पुत्री सुमन की शादी जगदीश पुत्र आछेलाल निवासी पटीकरा जसराना के साथ हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार 24 जुलाई 2011 को अस्सी हजार की नकदी व पचास हजार का सामान देते हुये की थी। शादी के बाद ससुरालीजनों ने उसकी पुत्री को अतिरिक्त दहेज में सोने की लर, अंगूठी व मोटर साईकिल की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक से प्रताड़ित किया। इसी बीच उसने दो पुत्रियों को जन्म दिया। 03 जुलाई 2016 को ससुरालीजनों ने उसकी पुत्री को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। सुमन को सैफई अस्पताल ले जाया गया। जहां 15 जुलाई 2016 को उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी।

पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरान्त आरोपी ससुर आंछेलाल व सास किताबश्री के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 शाम कुमार की न्यायालय में की गयी। न्यायालय में तमाम गवाहों के ब्यान दर्ज किये गये। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियुक्त आंछेलाल की मृत्यु हो जाने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त आंछेलाल के विरूद्व वाद कार्यवाही उपशमित की गई। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शैलेन्द्र प्रताप सिंह चौहान ने केस को साबित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की।

अपर सत्र न्यायाधीश शाम कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यानों का गहनता से अध्यन करने के बाद अभियुक्ता किताबश्री को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनायी है।

Tags: crime newsdowry murderHindi Samacharlife imprisonmentup news
Previous Post

इश्क़ में फांसी के फंदे पर झूल गई प्रेमिका, प्रेमी फरार

Next Post

धनतेरस पर खरीदे जाते हैं बर्तन, जानिए कैसे शुरू हुई परंपरा

Writer D

Writer D

Related Posts

ak sharma
उत्तर प्रदेश

युवाओं को हुनर और रोजगार से जोड़ने का संकल्प: एके शर्मा

17/04/2026
CM Dhami
Main Slider

जन शिकायत की पड़ताल करने मौके पर पहुंचे सीएम, वीडियो कॉल के जरिए अधिकारियों को दिखाई स्थिति

17/04/2026
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

कृषि आधारित उद्योगों से बदलेंगे मधुबन की तस्वीर: एके शर्मा

17/04/2026
CM Yogi
Main Slider

जन समस्याओं का त्वरित समाधान कराएं अधिकारी : मुख्यमंत्री

17/04/2026
Gold-Silver
Business

अक्षय तृतीया से पहले सोने ने पकड़ी रफ्तार, जानें आज के रेट

17/04/2026
Next Post
Dhanteras

धनतेरस पर खरीदे जाते हैं बर्तन, जानिए कैसे शुरू हुई परंपरा

यह भी पढ़ें

swami prasad

वित्तीय वर्ष में प्रदेश भर में 01 करोड़ असंगठित कर्मकारों का पंजीकरण हुआ : स्वामी प्रसाद

10/08/2021
Reservation

गरीब सवर्णों को आरक्षण और राजनीतिक छटपटाहट

09/11/2022
paneer kadhi

लंच में बनाएं पनीर कढ़ी स्वाद, सभी कहेंगे वाह

13/07/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version