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बहू की हत्यारोपी सास को आजीवन कारावास, दस हजार का जुर्माना

Writer D by Writer D
30/10/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, फिरोजाबाद
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Life Imprisonment

life imprisonment

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अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 शाम कुमार ने शुक्रवार को बहू की हत्यारोपी सास को आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना की सजा से दण्ड़ित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला थाना जसराना से जुड़ा है। दिनेश कुमार ने 21 जुलाई 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा है कि उसने अपनी पुत्री सुमन की शादी जगदीश पुत्र आछेलाल निवासी पटीकरा जसराना के साथ हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार 24 जुलाई 2011 को अस्सी हजार की नकदी व पचास हजार का सामान देते हुये की थी। शादी के बाद ससुरालीजनों ने उसकी पुत्री को अतिरिक्त दहेज में सोने की लर, अंगूठी व मोटर साईकिल की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक से प्रताड़ित किया। इसी बीच उसने दो पुत्रियों को जन्म दिया। 03 जुलाई 2016 को ससुरालीजनों ने उसकी पुत्री को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। सुमन को सैफई अस्पताल ले जाया गया। जहां 15 जुलाई 2016 को उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी।

पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरान्त आरोपी ससुर आंछेलाल व सास किताबश्री के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 शाम कुमार की न्यायालय में की गयी। न्यायालय में तमाम गवाहों के ब्यान दर्ज किये गये। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियुक्त आंछेलाल की मृत्यु हो जाने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त आंछेलाल के विरूद्व वाद कार्यवाही उपशमित की गई। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शैलेन्द्र प्रताप सिंह चौहान ने केस को साबित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की।

अपर सत्र न्यायाधीश शाम कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यानों का गहनता से अध्यन करने के बाद अभियुक्ता किताबश्री को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनायी है।

Tags: crime newsdowry murderHindi Samacharlife imprisonmentup news
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