जौनपुर। नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मामले में आरोपित पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) के खिलाफ बुधवार को एसीजेएम तृतीय कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। यह सूचना सरकारी वकील मो. इमरान द्वारा प्रेस नोट के जरिए जारी की गई।
थोड़ी देर बाद धनंजय (Dhananjay Singh) के अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि कम्प्यूटर व पत्रावली में गलत तिथि अंकित होने की वजह से आरोपित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (arrested warrant) जारी हो गया। उसे स्थगित किया जाए। इस पर कोर्ट ने वारंट निरस्त कर अगली तिथि 24 मार्च को धनंजय को तलब किया है।
विदित हो कि 15 फरवरी 2017 को उड़नदस्ता टीम ए 367 विधानसभा मल्हनी के अजय कुमार ने उस समय निषाद पार्टी के प्रत्याशी रहे धनंजय सिंह व अन्य के खिलाफ एफआई आर दर्ज कराया था कि उड़नदस्ता टीम द्वारा धनंजय के काफिले की जांच की गई।
जांच में पाया गया कि काफिले के साथ तीस चार पहिया वाहन तथा 50 से ऊपर दो पहिया वाहन साथ में चल रहे थे। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार तीन से अधिक चारपहिया वाहन प्रत्याशी के साथ लेकर चलने की अनुमति नहीं है। यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है।
एफआईआर दर्ज होने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई। बीच में पत्रावली एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद चली गई थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर वहां से वापस पत्रावली एसीजेएम तृतीय की अदालत में स्थानांतरित हुई। जिस पर ये आदेश जारी हुआ।