• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

अपहरण के बाद हत्या कर शव छिपाने के आरोपित को आजीवन कारावास

Writer D by Writer D
12/04/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, फिरोजाबाद
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या-6 आजाद सिंह ने सोमवार को अपहरण के बाद हत्या कर शव को छिपाने के एक आरोपित को आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा एवं 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दो आरोपितों को दोषमुक्त किया है।

मामला थाना टूंडला से जुड़ा है। वादी सादिक अली ने इस आशय की तहरीर दी कि 16 फरवरी 2012 की शाम 6 बजे उसके पुत्र इमरान उर्फ तन्नू को विपिन उर्फ बब्बे नाई पुत्र अतुल कुमार उर्फ पप्पू निवासी बल्देव रोड टूंडला जिसकी बल्देव रोड पर ज्ञान ब्यूटी पार्लर की दुकान है। जिस पर लड़कियां भी काम करती है।

घर से बुलाकर ले गया था। शाम करीब 7 बजे सुभाष चौराहा पर मुनब्बर व महेश ने इमरान उर्फ तन्नू को बल्देव रोड निवासी शेरा के टैम्पो में विपिन उर्फ बब्बे व एक लड़की जिसका नाम साधना है के साथ देखा था इसके बाद से इमरान घर वापस नहीं आया है। सभी रिश्तेदारियों में तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला।

पुलिस ने अपहरण, हत्या, साजिश व शव गायब करने की धाराओं में अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरान्त आरोपित विपिन उर्फ बब्बे, शिव कुमार उर्फ शेरा पुत्र रमेश चन्द्र शर्मा निबासी वीना बबीना मध्य प्रदेश हाल निवासी टूंडला व साधना पुत्री दौजीराम निवासी टूण्डली, टूंडला के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या-6 आजाद सिंह की न्यायालय में की गयी। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार शर्मा ने केस को साबित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की।

न्यायाधीश आजाद सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के बयानोंं का गहनता से अध्ययन करने के बाद आरोपित शिव कुमार उर्फ शेरा एवं साधना को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया और अभियुक्त विपिन उर्फ बब्बे को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनायी है।

Tags: crime newsfirojabad news
Previous Post

राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से नाना-नाती की मौत

Next Post

मुख्तार अंसारी के दो करीबियों पर चला बुलडोजर

Writer D

Writer D

Related Posts

Rajnath Singh
Main Slider

नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण, राजनाथ सिंह बोले- सीएम योगी के नेतृत्व में बदली यूपी की पहचान

30/05/2026
Keshav Prasad maurya
Main Slider

नौसेना शौर्य वाटिका’ भावी पीढ़ियों के लिए बनेगी ज्ञान, प्रेरणा और देशभक्ति का केंद्र: उप मुख्यमंत्री

30/05/2026
Heavy Rain
Main Slider

UP से उत्तराखंड तक आफत की बारिश, कई परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़

30/05/2026
Murder
क्राइम

आरटीआई कार्यकर्ता सिमरनजीत सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या

30/05/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

अहिंसा सर्वोच्च धर्म, लेकिन देश-समाज की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों के प्रति अपनानी पड़ेगी हिंसाः मुख्यमंत्री

30/05/2026
Next Post
Mukhtar Ansari's shooter Shoaib Bobby killed

मुख्तार अंसारी के दो करीबियों पर चला बुलडोजर

यह भी पढ़ें

जम्मू-कश्मीर : 3 आतंकियों के साथ कुलगाम में मुठभेड़ जारी

09/08/2020
PM Modi

कुवैत में PM मोदी ‘द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर’ से हुए सम्मानित

22/12/2024
Zarine Khan's mother's condition deteriorated, said she needs your prayers

जरीन खान की मां की हालत खराब, बोलीं उन्हें आपकी दुआओं की जरूरत

27/05/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version