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अपहरण के बाद हत्या कर शव छिपाने के आरोपित को आजीवन कारावास

Life Imprisonment

life imprisonment

फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या-6 आजाद सिंह ने सोमवार को अपहरण के बाद हत्या कर शव को छिपाने के एक आरोपित को आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा एवं 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दो आरोपितों को दोषमुक्त किया है।

मामला थाना टूंडला से जुड़ा है। वादी सादिक अली ने इस आशय की तहरीर दी कि 16 फरवरी 2012 की शाम 6 बजे उसके पुत्र इमरान उर्फ तन्नू को विपिन उर्फ बब्बे नाई पुत्र अतुल कुमार उर्फ पप्पू निवासी बल्देव रोड टूंडला जिसकी बल्देव रोड पर ज्ञान ब्यूटी पार्लर की दुकान है। जिस पर लड़कियां भी काम करती है।

घर से बुलाकर ले गया था। शाम करीब 7 बजे सुभाष चौराहा पर मुनब्बर व महेश ने इमरान उर्फ तन्नू को बल्देव रोड निवासी शेरा के टैम्पो में विपिन उर्फ बब्बे व एक लड़की जिसका नाम साधना है के साथ देखा था इसके बाद से इमरान घर वापस नहीं आया है। सभी रिश्तेदारियों में तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला।

पुलिस ने अपहरण, हत्या, साजिश व शव गायब करने की धाराओं में अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरान्त आरोपित विपिन उर्फ बब्बे, शिव कुमार उर्फ शेरा पुत्र रमेश चन्द्र शर्मा निबासी वीना बबीना मध्य प्रदेश हाल निवासी टूंडला व साधना पुत्री दौजीराम निवासी टूण्डली, टूंडला के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या-6 आजाद सिंह की न्यायालय में की गयी। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार शर्मा ने केस को साबित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की।

न्यायाधीश आजाद सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के बयानोंं का गहनता से अध्ययन करने के बाद आरोपित शिव कुमार उर्फ शेरा एवं साधना को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया और अभियुक्त विपिन उर्फ बब्बे को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनायी है।

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