हमीरपुर। जलालपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में पड़ोसी के नौकर ने 11 वर्षीय मूकबधिर बालिका को अपनी हवस (Rape) का शिकार बनाया था। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) नीरज कुमार महाजन की अदालत ने आरोपित को 20 वर्ष का कारावास(Imprisonment) व 55 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जलालपुर थाने में एक गांव के ग्रामीण ने 10 मार्च 2020 को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 9 मार्च 2020 को जब वह अपनी पत्नी के साथ खेत काम करने गया था। तभी पड़ोसी पुष्पेंद्र यादव का नौकर सुरेंद्र उर्फ डबलामेंटी निवासी कुई कुआं थाना गोदान, जिला दतिया ने बच्ची को अकेली देख घर में घुसकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।
शाम को जब वह खेत से लौटा तो बच्ची ने इशारे में पूरी घटना अपनी मां को बताई। जिस पर पुलिस ने चार लैंगिक अपराध व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।
शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) नीरज कुमार महाजन ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए सुरेंद्र उर्फ डबलामेंटी को बच्ची से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए बीस वर्ष का कठोर कारावास (Imprisonment) व 55 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जुमानें से 50 हजार रुपये बतौर प्रतिकर पीड़िता को देने के आदेश दिए।