अक्टूबर का महीना खत्म होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं। महीने के आखिरी दिन 31 अक्टूबर को दिवाली का त्यौहार है लेकिन उसके अगले दिन से ही पैसों से जुड़े 5 नियमों (Rules) में बदलाव होने जा रहा है। इसमें गैस सिलेंडर (LPG) की कीमतों से लेकर म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) शेयर बाजार तक के नियम शामिल हैं। आइए जानते इन बदलावों का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा।
दरअसल, हर महीने की पहली तारीख को कई नियमों में बदलाव होता है। सरकारी से लेकर प्राइवेट कंपनियां भी नियमों में बदलाव करती हैं जिनका सीधा असर आम आदमी से जुड़ा होता है।
गैस सिलेंडर (LPG) के दाम
आमतौर सरकार हर महीने की पहली तारीख को गैस घरेलु और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव करती है। ऐसे में 1 नवंबर को भी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है।
म्यूचुअल फंड्स (Mutual Funds) नियम
अगर आप शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से कमाई करते हैं तो इस नियम का सीधा असर आप पर पड़ सकता है। दरअसल, सेबी ने म्यूचुअल फंड्स में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए नए नियम बनाए हैं ये नियम 1 नवंबर से लागू होगा। सेबी ने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों में शामिल किया है।
क्रेडिट कार्ड (Credit Card) नियम
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के क्रेडिट कार्ड के जरिए एक स्टेटमेंट साइकिल में 50 हजार रुपये से ज्यादा के यूटिलिटी बिल पेमेंट पर अब 1 परसेंट एक्सट्रा चार्ज लिया जाएगा। एसबीआई ने शौर्य/डिफेंस क्रेडिट कार्ड को छोड़कर सभी अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के फाइनेंस चार्ज में भी बदलाव किया है।
मेसेज ट्रेसबिलिटी
इनके अलावा 1 नवंबर से मैसेज ट्रैसेबिलिटी नियम भी लागू हो जाएगा। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को मैसेज ट्रैसेबिलिटी लागू करने का निर्देश दिया है। यानी अब कॉल्स के साथ साथ मैसेज की भी जांच की जा सकेगी। सरकार ने ये नियम फेक कॉल्स और स्पैम को रोकने के लिए लागू किया है इससे स्पैम और फेक कॉल्स की कुछ कीवर्ड्स के जरिए पहचान की जा सकेगी।