• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

पत्नी को 1 थप्पड़ मारना क्रूरता नहीं… इस हाईकोर्ट की टिप्पणी ने छेड़ी नई बहस

Writer D by Writer D
21/02/2026
in Main Slider, गुजरात, राजनीति, राष्ट्रीय
0
Slap
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

गुजरात हाईकोर्ट का एक फैसला इन दिनों देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस फैसले को कई लोग ठीक तो कई लोग सीधे तौर पर गलत बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पति की तरफ से पत्नी को एक थप्पड़ (Slap) मारने की एक घटना को क्रूरता नहीं माना जा सकता है। क्रूरता का केस दायर करने के लिए पर्याप्त सबूत होना बेहद जरूरी है।

पूरा मामला साल 1996 का है। इसी मामले में कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। कोर्ट में दिलीपभाई मंगलाभाई वरली ने अपील दायर की थी। इसमें उन्होंने सेशंस कोर्ट के साल 2003 के फैसले को चुनौती दी थी। उस समय कोर्ट ने दिलीपभाई को 7 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने त्महत्या के मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए धारा 306 के तहत ये सजा सुनाई थी।

महिला पक्ष से आरोप लगाया गया कि युवक हर रोज महिला को परेशान किया करता था। इसके साथ ही उसके साथ मारपीट भी किया करता था। इससे तंग आकर महिला ने आत्महत्या की थी। आरोप लगाया गया कि युवक ने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। पति अपनी आय बढ़ाने के लिए रात में बैंजो बजाने जाता था, जिसे पत्नी नापसंद करती थी और यही उनके बीच सामान्य झगड़ों की मुख्य वजह थी।

जस्टिस गीता गोपी ने आदेश में कहा कि क्रूरता साबित करने के लिए लगातार और असहनीय मारपीट के ठोस सबूत जरूरी हैं। इस मामले में पहले निचली अदालत की तरफ से दिलीप भाई को 7 साल की सजा सुनाई गई थे, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।

पत्नी को मारा था एक थप्पड़ (Slap) 

पूरा मामला एक थप्पड़ को लेकर है। कोर्ट में अपील कर्ता की तरफ से बताया गया कि पत्नी बिना बताए ही मायके चली गई थी। इससे न सिर्फ वह परेशान हुआ, बल्कि उसके साथ कई और लोग भी परेशान हुए थे। यही वजह है कि उसकी तरफ से पत्नी को एक थप्पड़ (Slap) मारा गया था। कोर्ट ने भी इसको एक हिसाब से सही माना है और क्रूरता का केस नहीं माना है।

Tags: Gujarat news
Previous Post

अब AI करेगा कॉपियों की जांच, मिनटों में मिलेगा रिज़ल्ट

Next Post

श्रीनगर के पास नदी में गिरा CRPF का वाहन, 7 जवान घायल

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
उत्तर प्रदेश

‘नेशन फर्स्ट’ हर नागरिक के लिए भी मार्गदर्शक सिद्धांत, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं: मुख्यमंत्री

06/05/2026
Agniveer Recruitment
Main Slider

अग्निवीर CEE एडमिट कार्ड जारी करने की तारीखों का ऐलान, देखें एग्जाम का पूरा शेड्यूल

06/05/2026
CM Dhami
Main Slider

मुख्यमंत्री धामी ने वन क्लिक के माध्यम से साढ़े सात लाख से अधिक पेंशनर्स के खाते में भेजी पेंशन

06/05/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी ने बाबा कालभैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन

06/05/2026
CM Mohan Yadav
राजनीति

‘इंडिया से भारत: एक प्रवास’ किताब का CM मोहन यादव ने किया विमोचन

06/05/2026
Next Post
CRPF vehicle falls into river near Srinagar

श्रीनगर के पास नदी में गिरा CRPF का वाहन, 7 जवान घायल

यह भी पढ़ें

Yamuna

यमुना के बढ़ते जलस्तर ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड, 208.62 मीटर तक पहुंचा

13/07/2023
Suspended

गोकशी की घटनाओं को लेकर बड़ी कार्रवाई, 4 पुलिसकर्मी निलंबित

04/02/2025
Saqib Saleem Rhea Chakraborty

साकिब सलीम : वह मेरी दोस्त हैं इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन्हें सपोर्ट करूं

20/09/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version