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जन्म और मृत्य पंजीकरण के लिए आधार नंबर अनिवार्य नहीं

नई दिल्ली| रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) ने स्पष्ट किया है कि जन्म और मृत्य पंजीकरण के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है। आरजीआई ने यह जानकारी एक आरटीआई के जवाब में दी। आरटीआई के जवाब में आए आरजीआई के सर्कुलर के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से आधार नंबर देता है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी सूरत में आधार का प्रिंट आउट न लिया जाए और जन्म मृत्यु डाटाबेस में पूरा आधार नंबर स्टोर न हो।

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सर्कुलर में कहा गया है, “किसी भी हाल में आधार नंबर न तो डाटाबेस में स्टोर किया जायेगा, न ही किसी दस्तावेज पर प्रिंट किया जायेगा। यदि आवश्यकता हुई तो आधार नंबर के पहले चार अंक ही प्रिंट किये जा सकते हैं।”

आंध्र प्रदेश के एडवोकेट एमवीएस अनिल कुमार राजागिरि ने आरटीआई दायर कर सरकार से पूछा था कि क्या मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार जरूरी है या नहीं? लाइवलॉ की खबर के मुताबिक आरटीआई के जवाब में आरजीआई ने अप्रैल 2019 के एक सर्कुलर के हवाले से कहा है कि जन्म व मृत्यु के पंजीकरण में आधांर नंबर अनिवार्य नहीं है।

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