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AAP को ‘सुप्रीम’ आदेश, इस डेट तक हाई कोर्ट की जमीन से हटाएं अपना मुख्यालय

Writer D by Writer D
04/03/2024
in राजनीति, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
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AAP

AAP

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) को दिल्ली के राउज एवेन्‍यू स्थित पार्टी दफ्तर (Party office at Rouse Avenue) को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के लिए केंद्र सरकार के लिए आवेदन करें।

वोट के बदले नोट मामले में SC के निर्णय पर पीएम मोदी ने जताई खुशी,

कोर्ट ने कहा कि यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) को दी गई थी। यह अतिक्रमण है। यहां राउज एवेन्‍यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के लिए अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण करना है। आगामी चुनावों के मद्देनजर हम आपको अतिरिक्त समय दे रहे हैं।

Tags: aapdelhi newsSupreme Court
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