नई दिल्ली। आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को मंगलवार को जमानत मिल गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तीन जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दी है। वह दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Policy) से संबंधित घोटाला केस में 6 महीने से जेल में थे। कोर्ट के फैसले के मुताबिक, संजय सिंह (Sanjay Singh) राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने ईडी से पूछा था कि आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? कोर्ट को संजय सिंह (Sanjay Singh) के वकील ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। इसके बावजूद संजय सिंह (Sanjay Singh) 6 महीने से जेल में हैं।
सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आप सांसद के वकील की दलील पर माना कि संजय सिंह (Sanjay Singh) के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ और उन पर दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोपों की जांच की जा सकती है।
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बतातें चलें कि संजय सिंह (Sanjay Singh) को ईडी (ED) ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट में ईडी ने आप सांसद की जमानत याचिका पर विरोध किया था। संजय सिंह (Sanjay Singh) ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है।
हाई कोर्ट में जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया था और दावा किया था कि संजय सिंह 2021-22 की पॉलिसी पीरियड से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उगाही किए गए फंड को रखने, छिपाने और इस्तेमाल करने में शामिल थे।