• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

जेल में बंद अब्बास अंसारी को राहत, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Writer D by Writer D
18/10/2024
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, नई दिल्ली, मऊ, राष्ट्रीय
0
Abbas Ansari

Abbas Ansari

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली/मऊ। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें जमानत दे दी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने उन्हें जमानत दी। कोर्ट ने अंसारी की याचिका पर 14 अगस्त को ईडी को नोटिस जारी किया था। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई को अब्बास अंसारी की याचिका खारिज कर दी थी।

इसके बाद अंसारी ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में अंसारी पर 4 नवंबर 2022 को मामला दर्ज किया गया था। अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) फिलहाल कासगंज जेल में बंद हैं।

अब्बास (Abbas Ansari) को आज सुप्रीम कोर्ट से दो मामलों में जमानत मिली है। पहला मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें बेल मिली है। इसके अलावा चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान पत्नी से गैरकानूनी ढंग से मुलाकात मामले में भी जमानत मिली है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया।

गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत देने से SC का इनकार

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत देने से इंकार किया। गैंगस्टर मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा। इस मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) फिलहाल जेल में रहेगा। गैंगस्टर मामले में अब्बास के वकील कपिल सिब्बल ने अंतरित जमानत की मांग की। मगर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग ठुकरा दी।

उत्तराखंड में UCC लागू करने की कवायद तेज, कमेटी ने सीएम को सौंपी नियमावली

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वो गैंगस्टर मामले मे जमानत याचिका पर चार हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का प्रयास करे। अब्बास के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि डेढ़ साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) के खिलाफ 4 सितंबर को गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था।

Tags: Abbas Ansaridelhi newsmau newsNational newsSupreme Court
Previous Post

उत्तराखंड में UCC लागू करने की कवायद तेज, कमेटी ने सीएम को सौंपी नियमावली

Next Post

UP By-Election: फिर एक साथ आए ‘यूपी के दो लड़के’, सपा और कांग्रेस के बीच हुआ सीटों का बंटवारा

Writer D

Writer D

Related Posts

AK Sharma reviewed the relief and rehabilitation work in flood affected areas
उत्तर प्रदेश

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ड्रेनेज,फॉगिंग एवं एंटी लार्वा का छिड़काव अनिवार्य रूप से कराए: एके शर्मा

04/08/2025
cm yogi
उत्तर प्रदेश

क्या कांग्रेस अपने पापों के लिए देश से माफी मांगेगी: सीएम योगी

04/08/2025
CM Dhami
Main Slider

मातृशक्ति ही उत्तराखण्ड की आर्थिक व सामाजिक क्रान्ति की सबसे बड़ी संवाहक: मुख्यमंत्री

04/08/2025
Gorakshapeeth
उत्तर प्रदेश

गोरक्षपीठ के लिए ऐतिहासिक है पांच अगस्त की तारीख

04/08/2025
Nitish Kumar
बिहार

सीएम नीतीश कुमार ने अभ्यर्थियों को दी सौगात, शिक्षक भर्ती परीक्षा में मिलेगी प्राथमिकता

04/08/2025
Next Post
UP By-Election

UP By-Election: फिर एक साथ आए 'यूपी के दो लड़के', सपा और कांग्रेस के बीच हुआ सीटों का बंटवारा

यह भी पढ़ें

शहाबुद्दीन को नहीं मिली पेरोल Shahabuddin did not get parole

पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन को नहीं मिली पेरोल, पिता के जनाजे नहीं हो पाएंगे शामिल

20/09/2020
Satyendra Jain

सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

18/06/2022
PM Kisan Yojana

खत्म हुआ किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का इंतजार, इस दिन मिलेंगे दो हजार रुपए

18/07/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version