Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

नाबालिग को शराब पिलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा

accused of raping

accused of raping

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को 10 वर्षीय नाबालिग को जबरदस्ती शराब पिलाकर दुष्कर्म करने के जुर्म में उसी गांव के एक युवक को 20 साल की कैद की सजा सुनाते हुए 50 हजार रूपये का जुर्माना भी किया। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 सितंबर 2018 को बीवी नगर थाना क्षेत्र के गांव चित्सोना अलीपुर के नेपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी 10 वर्षीय भतीजी घर के बाहर खेल रही थी । शाम को गांव का ही टीनू नामक युवक उसे बहला-फुसलाकर, खेत में ले गया । उसने बालिका को जबरन शराब पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया ।

तेज रफ्तार रोडवेज बस ने रोड किनारे खड़े लोगों को कुचला, तीन बच्चों की मौत

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बालिका की जांच कराई और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज पोक्सो वीरेंद्र सिंह तृतीय के न्यायालय में हुई । अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह पेश किए गए। एडीजे ने टीनू को दुराचार का दोषी पाया और बीस साल के कैद की सजा सुनाई । न्यायालय ने कहा कि नाबालिग से दुष्कर्म किया गया है और कानून के अनुसार 20 वर्ष से कम सजा नहीं दी जा सकती। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल की सजा और भुगतनी होगी । जुर्माने की राशि जमा हो जाने पर उसे पीड़िता को देने की आदेश दिए हैं ।

Exit mobile version