उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के रामपुर बरकोनिया इलाके में अपहरण और दुष्कर्म के मामले में शनिवार को एक अभियुक्त को 07 वर्ष कारावास एवं 60 हजार हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार रामपुर बरकोनिया पुलिस ने 2016 में एक नाबालिग युवती के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में धारा-366, 376, 504 तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।
धर्म छिपाकर युवक ने महिला का किया यौन शोषण, आरोपी गिरफ्तार
अपर जिला न्यायाधीश/पाक्सो कोर्ट ने अपहरण व दुष्कर्म के जुर्म में दीपक विश्वकर्मा को 07 वर्ष कारावास व 60 हजार हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दी। अर्थदण्ड न जमा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।