• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बच्ची के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

Writer D by Writer D
27/02/2022
in उत्तर प्रदेश, मथुरा
0
Jail

Jail

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने एक अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म (Rape) के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास (Jail)  और एक लाख रूपये का जुर्माना देने की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पांच फरवरी 2018 को मांट थाना क्षेत्र के अन्तर्गत प्रेमनगर में पीड़िता की मां बच्चों को सास के पास छोड़कर किसी पारिवारिक आयोजन में बाहर गई थी। उसी शाम बच्चों की दादी पीड़िता को पड़ोसी सूरज और उसकी भाभी के पास छोड़कर दुकान से चीनी लेने चली गई थी। लौटकर आने पर अभियुक्त सूरज ने उससे कहा कि उसकी धेवती की तबियत खराब हो गई है और उसके उल्टी हो रही है। दवा देने पर पीड़िता की तबियत ठीक हो गई।

बच्ची ने अगले दिन परिजनो को बताया कि अभियुक्त सूरज ने उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया है। घटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने मांट थाने में 12 फरवरी 2018 को दर्ज कराई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी की ओर से बच्ची और उसकी मां को साक्ष्य के रूप में अदालत में पेश किया गया ।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि मामला संदिग्ध होने, अभियुक्त द्वारा पहली बार अपराध करने एवं अभियुक्त के अवयस्क होने के कारण उसे कम सजा दी जाय वही जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि अभियुक्त ने अबोध बालिका के साथ जघन्य अपराध किया है तथा किशोर न्याय बोर्ड ने भी कहा है कि इसे वयस्क माना जाना चाहिये।इसलिए इसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए।

विशेष न्यायाधीश पाक्सो ऐक्ट अमर सिंह की अदालत ने अभियुक्त सूरज को धारा 376आईपीसी के अन्तर्गत दस वर्ष का कठोर कारावास एवं 50 हजार का जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर छह माह का कारावास एवं धारा 3/6 पाक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार का जुर्माना व जुर्माना न जमा करने पर 6 माह का कारावास भोगने का आदेश दिया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

Tags: crime newsmathura newsup news
Previous Post

बैंक के फील्ड आफीसर हत्याकांड का खुलासा, बाल अपचारी सहित दो गिरफ्तार

Next Post

एक साल बाद अर्जुन यादव हत्याकांड में प्रेमी संग पत्नी गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

CM YOGI
उत्तर प्रदेश

शिक्षक दिवस विशेष: बच्चों का भविष्य संवार रहे गुरुओं का भी हो रहा सम्मान

04/09/2025
illegal liquor
उत्तर प्रदेश

यूपी में अवैध शराब कारोबारियों पर कसा शिकंजा, अगस्त में 1,995 लोग गिरफ्तार

04/09/2025
Samartha Uttar Pradesh – Viksit Uttar Pradesh @2047
उत्तर प्रदेश

सुरक्षा एवं सुशासन से सजेगा विकसित यूपी @2047 का सपना

04/09/2025
Ek Ped Guru ke Naam
Main Slider

शिक्षकों के सम्मान में सभी वन प्रभाग लगाएंगे ‘एक पेड़ गुरु के नाम’

04/09/2025
cm yogi
उत्तर प्रदेश

जीएसटी सुधार से स्वदेशी और स्वावलंबन की ओर बढ़ेगा भारत: सीएम योगी

04/09/2025
Next Post
murder

एक साल बाद अर्जुन यादव हत्याकांड में प्रेमी संग पत्नी गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

akhilesh yadav

कारखानों का नाम नहीं रट पा रहे हैं बाबा, छोटे दलों से मिलकर लड़ेंगे चुनाव: अखिलेश

17/12/2021
ISRO

ISRO ने 100वां मिशन NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक किया लॉन्च

29/01/2025
Karela Ke Fayade

नहीं उतर रहा हैंगओवर तो तुरंत ट्राइ करें करेला का जूस

15/07/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version