• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बच्ची के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

Writer D by Writer D
27/02/2022
in उत्तर प्रदेश, मथुरा
0
Jail

Jail

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने एक अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म (Rape) के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास (Jail)  और एक लाख रूपये का जुर्माना देने की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पांच फरवरी 2018 को मांट थाना क्षेत्र के अन्तर्गत प्रेमनगर में पीड़िता की मां बच्चों को सास के पास छोड़कर किसी पारिवारिक आयोजन में बाहर गई थी। उसी शाम बच्चों की दादी पीड़िता को पड़ोसी सूरज और उसकी भाभी के पास छोड़कर दुकान से चीनी लेने चली गई थी। लौटकर आने पर अभियुक्त सूरज ने उससे कहा कि उसकी धेवती की तबियत खराब हो गई है और उसके उल्टी हो रही है। दवा देने पर पीड़िता की तबियत ठीक हो गई।

बच्ची ने अगले दिन परिजनो को बताया कि अभियुक्त सूरज ने उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया है। घटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने मांट थाने में 12 फरवरी 2018 को दर्ज कराई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी की ओर से बच्ची और उसकी मां को साक्ष्य के रूप में अदालत में पेश किया गया ।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि मामला संदिग्ध होने, अभियुक्त द्वारा पहली बार अपराध करने एवं अभियुक्त के अवयस्क होने के कारण उसे कम सजा दी जाय वही जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि अभियुक्त ने अबोध बालिका के साथ जघन्य अपराध किया है तथा किशोर न्याय बोर्ड ने भी कहा है कि इसे वयस्क माना जाना चाहिये।इसलिए इसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए।

विशेष न्यायाधीश पाक्सो ऐक्ट अमर सिंह की अदालत ने अभियुक्त सूरज को धारा 376आईपीसी के अन्तर्गत दस वर्ष का कठोर कारावास एवं 50 हजार का जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर छह माह का कारावास एवं धारा 3/6 पाक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार का जुर्माना व जुर्माना न जमा करने पर 6 माह का कारावास भोगने का आदेश दिया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

Tags: crime newsmathura newsup news
Previous Post

बैंक के फील्ड आफीसर हत्याकांड का खुलासा, बाल अपचारी सहित दो गिरफ्तार

Next Post

एक साल बाद अर्जुन यादव हत्याकांड में प्रेमी संग पत्नी गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

Uttar Pradesh is scaling new heights in air connectivity
उत्तर प्रदेश

आसमान भी अब यूपी का: हवाई यात्रा में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

28/10/2025
ITOT
उत्तर प्रदेश

लखनऊ के ITOT प्रशिक्षार्थियों ने रचा नया इतिहास: राष्ट्रीय स्तर पर छाया कौशल का परचम

28/10/2025
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

छठ महापर्व अनुशासन, श्रद्धा, स्वच्छता और महिला सशक्तीकरण का अद्भुत संदेश देता: एके शर्मा

28/10/2025
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

अयोध्या विज़न 2047 के तहत आध्यात्मिक नगरी, ज्ञान नगरी, उत्सव नगरी और हरित नगरी के रूप में होगी पहचान

28/10/2025
AK Sharma
Main Slider

छठ महापर्व पर एके शर्मा ने सूर्य को अर्घ्य किया अर्पित, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

28/10/2025
Next Post
murder

एक साल बाद अर्जुन यादव हत्याकांड में प्रेमी संग पत्नी गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

Automated parking construction work completed due to the efforts of Savin Bansal

महिला सशक्तिकरण को समर्पित जिला प्रशासन का प्रोजेक्ट “ऑटोमेटेड पार्किंग” धरातल पर

02/10/2025
Two people burnt alive in a CNG car fire

चलती कार बनी आग का गोला, जिंदा जल गए दो लोग

06/01/2025
Footwear-Leather Industry

यूपी में लेदर, फुटवेयर एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क

24/04/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version