फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट आजाद सिंह ने शनिवार को नशीला पाउडर रखने के एक आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास (Imprisonment) एवं एक लाख के जुर्माने की सजा से दण्ड़ित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना टूण्डला से जुड़ा है। अभियोजप पक्ष के अनुसार 4 नवम्बर 2013 को उपनिरीक्षक जी. सी. तिवारी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गस्त पर थे तभी उसायनी स्थित वैष्णो देवी धाम मंदिर के सामने हाइवे पर नो एंट्री के कारण सड़क के किनारे खड़े ट्रकों को व्यवस्थित करने के दौरान चाय की दुकान पर बैठे चालक व परिचालकों ने बताया एक व्यक्ति जो ट्रक वालों के पास बैठकर बातों-बातों में नशीला पाउडर खाद पदार्थों में मिलाकर बेहोश कर किसी संगीन घटना को कारित करने की फिराक में है।
सूचना पर घेराबंदी कर चाय के खोखे के पास से इस युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान युवक से 150 ग्राम एल्प्रालोजाम नशीला पाउडर बरामद हुआ। पूछताछ में युवक ने अपना नाम पप्पू उर्फ रमेश निषाद पुत्र नत्थी लाल निवासी ग्राम मौहम्मदाबाद टूण्डला बताया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आजाद सिंह के न्यायालय में हुई।
अभियोजप पक्ष की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चौहान ने करते हुये बताया कि न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गबाही के आधार पर आरोपी को खुले न्यायालय में सजा सुनाई है