• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

नशीला पाउडर रखने के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा

Writer D by Writer D
05/06/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, फिरोजाबाद
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट आजाद सिंह ने शनिवार को नशीला पाउडर रखने के एक आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास (Imprisonment) एवं एक लाख के जुर्माने की सजा से दण्ड़ित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला थाना टूण्डला से जुड़ा है। अभियोजप पक्ष के अनुसार 4 नवम्बर 2013 को उपनिरीक्षक जी. सी. तिवारी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गस्त पर थे तभी उसायनी स्थित वैष्णो देवी धाम मंदिर के सामने हाइवे पर नो एंट्री के कारण सड़क के किनारे खड़े ट्रकों को व्यवस्थित करने के दौरान चाय की दुकान पर बैठे चालक व परिचालकों ने बताया एक व्यक्ति जो ट्रक वालों के पास बैठकर बातों-बातों में नशीला पाउडर खाद पदार्थों में मिलाकर बेहोश कर किसी संगीन घटना को कारित करने की फिराक में है।

सूचना पर घेराबंदी कर चाय के खोखे के पास से इस युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान युवक से 150 ग्राम एल्प्रालोजाम नशीला पाउडर बरामद हुआ। पूछताछ में युवक ने अपना नाम पप्पू उर्फ रमेश निषाद पुत्र नत्थी लाल निवासी ग्राम मौहम्मदाबाद टूण्डला बताया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आजाद सिंह के न्यायालय में हुई।

अभियोजप पक्ष की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चौहान ने करते हुये बताया कि न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गबाही के आधार पर आरोपी को खुले न्यायालय में सजा सुनाई है

Tags: crime newsfirojabad news
Previous Post

बेटा न होने पर पति बना हैवान, बेरहमी से पीटकर पत्नी को किया मरणासन्न

Next Post

एक महीने गौशाला में गोसेवा की शर्त पर गोकशी के आरोपी की जमानत मंजूर

Writer D

Writer D

Related Posts

Electricity
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार का बड़ा फैसला, इस साल भी नहीं बढ़ाएगी बिजली दरें

02/07/2026
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

जनहित सर्वोपरि, सात वर्षों से बिजली दरें स्थिर रखकर सरकार ने निभाया भरोसा: एके शर्मा

02/07/2026
Akhilesh Yadav
उत्तर प्रदेश

हर विभाग में भ्रष्टाचार और वसूली- अखिलेश यादव का सरकार पर बड़ा हमला

02/07/2026
Transfer
Main Slider

यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 125 DSP के तबादले; देखें पूरी लिस्ट

02/07/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

उप्र में लगातार तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार : केशव प्रसाद मौर्य

02/07/2026
Next Post
bail

एक महीने गौशाला में गोसेवा की शर्त पर गोकशी के आरोपी की जमानत मंजूर

यह भी पढ़ें

Maa Lakshmi

इन चीजों को आज ही कर दें घर से बाहर, वरना रुष्ट हो जाएंगी मां लक्ष्मी

05/09/2025
These two amazing chutney must be made with paratha, it will be crazy

लंच में जरूर बनाए ये लाजवाब चटनी, हो जाएंगे दिवाने

13/07/2022
Swati Singh

जिस घुरघुरी में सीता माता ने धोए थे पैर, मंत्री स्वाती सिंह के प्रयास से होगा कायाकल्प

23/10/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version