मथुरा में पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण) अदालत ने नाबालिग लड़की से निकाह करने और तीन वर्ष तक उसका यौन शोषण करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2009 का है। भूतेश्वर क्षेत्र में रहने वाला युवक राशिद एक किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ रहने लगा। राशिद ने किशोरी को कुछ कागज दिखा कर भरोसा दिलाया कि उनका निकाह हो गया है।
चतुर्वेदी ने बताया कि कुछ समय बाद किशोरी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसके बाद राशिद के परिवार वालों ने किशोरी के परिजनों से आठ लाख रुपए की मांग की। विवाद बढ़ने पर लड़की ने उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
मामले की सुनवाई अतिरिक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमर सिंह की अदालत में हुई।
उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने बुधवार को अन्य आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया तथा राशिद को दोषी ठहराते हुए 14 साल के सश्रम कारावास एवं तीन लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने पीड़िता को तीन लाख रुपये की सहायता राशि दिए जाने के भी आदेश जारी किए हैं।