IS-191 मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगियों के अवैध कब्जों पर कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन व पुलिस ने बेदखली और 19 लाख 11 हजार 6 सौ रुपए के क्षतिपूर्ति वसूली का आदेश दिया है। जिसमें प्रशासन ने मुख्तार अंसारी का निकट सहयोगी गणेश दत्त मिश्रा निवासी रौजा रजदेपुर थाना कोतवाली, जनपद गाज़ीपुर द्वारा जहांगीराबाद थाना क्षेत्र दक्षिणटोला जनपद मऊ अंतर्गत राज्य सरकार की भूमि गाटा संख्या 447/1/2 रकबा 0.118 हेक्टर पर अतिक्रमण किया था।
जिसके विरुद्ध पूर्व में FIR 5/20 धारा 433, 434, 447IPC व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कर कारवाई की गई थी। इस संबंध में तहसीलदार न्यायालय सदर द्वारा बेदखली का आदेश किया गया। जमीन की अनुमानित बाजारी कीमत लगभग 4 करोड़ है। अवैध कब्जे संबंध में 8,61,400 रुपए की क्षतिपूर्ति का भी आदेश किया गया।
मुख्तार अंसारी के सहयोगी उमेश सिंह द्वारा भुजौटी में गाटा संख्या 1 रकबा 0.023 हेक्टर जमीन पर कब्जा किया था, जिसके विरुद्ध FIR 120/20 धारा 447IPC व 3/4 सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कर कारवाई की गई थी। इस संबंध में तहसीलदार न्यायालय सदर द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया। जमीन की अनुमानित बाजारी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। क्षतिपूर्ति के रूप में 7,82,200 रूपए का भी आदेश किया गया।
तृतीय मामला महेंद्र सिंह पुत्र राजनारायण सिंह द्वारा भीटी में गाटा संख्या 985 रकबा 0.002 हेक्टर भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसके विरुद्ध पूर्व में FIR 69/20 धारा 443,489 IPC व सा. स.नुकसान नि. अधिनियम पंजीकृत कर कारवाई की गई थी।
स्कूल वैन में अचानक लगी आग, मचा हड़कंप
इस संबंध में तहसीलदार न्यायालय सदर द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया। जमीन की अनुमानित बाजारी कीमत लगभग 8.5 लाख है। इस संबंध में 2,68,000 रुपए की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया गया। पुलिस प्रशासन के इस कार्यवाही से हड़कम्प मचा है।