• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बाहुबली मुख्तार अंसारी गैंग के तीन सहयोगियों के अवैध कब्जों पर कार्रवाई

Writer D by Writer D
07/12/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर
0
Mukhtar Ansari

Mukhtar Ansari

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

IS-191 मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगियों के अवैध कब्जों पर कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन व पुलिस ने बेदखली और 19 लाख 11 हजार 6 सौ रुपए के क्षतिपूर्ति वसूली का आदेश दिया है। जिसमें प्रशासन ने मुख्तार अंसारी का निकट सहयोगी गणेश दत्त मिश्रा निवासी रौजा रजदेपुर थाना कोतवाली, जनपद गाज़ीपुर द्वारा जहांगीराबाद थाना क्षेत्र दक्षिणटोला जनपद मऊ अंतर्गत राज्य सरकार की भूमि गाटा संख्या 447/1/2 रकबा 0.118 हेक्टर पर अतिक्रमण किया था।

जिसके विरुद्ध पूर्व में FIR 5/20 धारा 433, 434, 447IPC व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कर कारवाई की गई थी। इस संबंध में तहसीलदार न्यायालय सदर द्वारा बेदखली का आदेश किया गया। जमीन की अनुमानित बाजारी कीमत लगभग 4 करोड़ है। अवैध कब्जे संबंध में 8,61,400 रुपए की क्षतिपूर्ति का भी आदेश किया गया।

मुख्तार अंसारी के सहयोगी उमेश सिंह द्वारा भुजौटी में गाटा संख्या 1 रकबा 0.023 हेक्टर जमीन पर कब्जा किया था, जिसके विरुद्ध FIR 120/20 धारा 447IPC व 3/4 सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कर कारवाई की गई थी। इस संबंध में तहसीलदार न्यायालय सदर द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया। जमीन की अनुमानित बाजारी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। क्षतिपूर्ति के रूप में 7,82,200 रूपए का भी आदेश किया गया।

तृतीय मामला महेंद्र सिंह पुत्र राजनारायण सिंह द्वारा भीटी में गाटा संख्या 985 रकबा 0.002 हेक्टर भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसके विरुद्ध पूर्व में FIR 69/20 धारा 443,489 IPC व सा. स.नुकसान नि. अधिनियम पंजीकृत कर कारवाई की गई थी।

स्कूल वैन में अचानक लगी आग, मचा हड़कंप

इस संबंध में तहसीलदार न्यायालय सदर द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया। जमीन की अनुमानित बाजारी कीमत लगभग 8.5 लाख है। इस संबंध में 2,68,000 रुपए की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया गया। पुलिस प्रशासन के इस कार्यवाही से हड़कम्प मचा है।

Tags: crime newsMukhtar Ansariup news
Previous Post

स्कूल वैन में अचानक लगी आग, मचा हड़कंप

Next Post

कम दाम में लेना चाहते है स्मार्टफोन, तो ये हैं बेस्ट ऑप्शन्स

Writer D

Writer D

Related Posts

fruit face pack
Main Slider

मुरझाएं चेहरे पर ये पैक लाएगा गज़ब का निखार

28/06/2025
CM Bhajanlal
Main Slider

कृषि में एआई के प्रयोग से मिलेगा अधिक लाभ: भजनलाल शर्मा

27/06/2025
CM Yogi
Main Slider

आयोजन ऐसा हो जो महामहिम की स्मृतियों में रच-बस जाए : सीएम योगी

27/06/2025
Jagannath Rath Yatra
Main Slider

जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 40 से ज्यादा श्रद्धालु बेहोश

27/06/2025
Mushroom
उत्तर प्रदेश

मशरूम की खेती से किसानों को आत्मनिर्भर बना रही योगी सरकार

27/06/2025
Next Post
Smartphones

कम दाम में लेना चाहते है स्मार्टफोन, तो ये हैं बेस्ट ऑप्शन्स

यह भी पढ़ें

Shopian encounter

शोपियां मुठभेड़ में तीन आतंकी ढेर, धार्मिक स्थल में छिपे दहशतगर्द

09/04/2021
Imprisonment

पूर्व कर्नल को 20 वर्षों की सजा, चीन के लिए जासूसी करने का आरोप

26/10/2023
Ram Path

रामपथ चौड़ीकरण की प्रक्रिया हुई तेज, ढ़हाये जा रहे भवन

09/12/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version