इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसान अंसारी की पुलिस रिपोर्ट पर अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने तक सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है और शर्तो का पालन करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायधीश सिद्धार्थ ने दिया है।
याची पर फर्जी और अनधिकृत बैनामे के जरिये सरकारी बंजर भूमि पर अवैध रूप से होटल बनाने का आरोप लगाया गया है। कमेटी की जांच रिपोर्ट पर गाजीपुर कोतवाली मे सदर तहसील के लेखपाल ने षडयंत्र,धोखाधडी व अन्य आरोपों मे एफआईआर दर्ज करायी है। जमीन का बैनामा दो नाबालिग बेटों अब्बास अंसारी व उमर अंसारी के नाम कराया गया है। याची मां है और नैसर्गिक संरक्षक है।
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याची पर जिनकी लीज खत्म हो गयी थी उनका फर्जी इन्दराज कराकर एवं ऐसे लोगों से बैनामा कराने का आरोप है , जो भूमि के स्वामी ही नही थे।
अदालत ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि याची अग्रिम जमानत पाने की हकदार है। कोर्ट ने 50 हजार के मुचलके व प्रतिभूतियों पर जमानत स्वीकार कर ली है।