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16 महीने बाद आया मासूम से रेप केस का फैसला, दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

Desk by Desk
08/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, बांदा
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imprisonment

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उत्तर प्रदेश में बांदा  की एक अदालत ने शनिवार को 16 माह पुराने में मामले में छह साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी पाए गए एक युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सहायक लोक अभियोजक (एडीजीसी) रामसुफल सिंह ने बताया, “अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बच्ची से बलात्कार करने का दोषी पाए जाने पर 22 वर्षीय युवक भरत आरख को शनिवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।”

अवैध खनन को कोशिश कर रहे है माफिया ने सिपाही को ट्रैक्टर से कुचला, मौत

सिंह ने बताया, “24 जून 2019 को देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी बच्ची खेत से बकरी चराकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते से पड़ोसी युवक भरत आरख उसे टीवी देखने के बहाने अपने घर ले गया और वहां बच्ची के साथ बलात्कार किया।” उन्होंने बताया कि “महिला अपनी बेटी को ढूंढते हुए जब युवक के घर गयी तो उन्हें (मां, बेटी को) जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-376 (दुष्‍कर्म) और अन्‍य सुसंगत धाराओं समेत पॉक्सो अधिनियम की धारा-5/6 के तहत अभियोग पंजीकृत करने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से अब तक जेल में है।”

एडीजीसी ने बताया, “न्यायालय ने अपने 13 पृष्‍ठ के फैसले में यह भी कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुआवजा योजना के तहत शासन से पीड़िता को मुआवजा दिलाकर अदालत को सूचित करें।”

Tags: crime news in hindilatest crime newslatest UP newsLatest Uttar Pradesh News in HindirapeUP Rape Caseरेप की सजा
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