प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में सहारा प्रमुख समेत 18 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, साजिश रचने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की तहरीर पर काकादेव थाने में मामला दर्ज हुआ है। इसमें बोगस कंपनियां और सोसाइटी बनाकर निवेश के नाम पर देशभर के 25 करोड़ लोगों से 25 लाख करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय टंडन के मुताबिक, निवेश, हाउसिंग आदि के नंबर पर आरोपियों की कंपनियों के जरिये जनता से रकम जमा कराई गई। उसके बाद रकम हड़प ली गई। उन्होंने दावा किया कि उनके पास फ्रॉड के एक-एक साक्ष्य मौजूद हैं, जो उन्होंने पुलिस को दिए हैं।
अधिवक्ता अजय ने बताया कि बोगस कंपनियां बनाकर आरोपियों ने काले धन को सफेद किया है। इस तरह ठगी को पूरे देश में अंजाम दिया गया। धोखाधड़ी के अब तक के किसी भी मामले में एक साथ इतने आरोपित नहीं बनाए गए और न ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके अलावा इस मुकदमे में पूरे सहारा समूह के सभी डायरेक्टर, अफसर, आडीटर के नाम व कम्पिनयों के नाम शामिल किए गए हैं।
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एडीसीपी पश्चिम बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय टंडन के मुताबिक, निवेश के नाम पर बोगस कंपनियां और सोसाइटी बनाकर जनता से धोखाधड़ी व रकम हड़पने के मामले में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें कुल 18 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस साक्ष्यों की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।