नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले (Agusta Westland Scam) में कथित आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स (Christian Michel James) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सीबीआई के मामले में मिशेल को जमानत दे दी है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ मिशेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले क्रिश्चयन मिशेल जेम्स (Christian Michel James) की ओर से दायर जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जेम्स की यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है कि उसे इस आधार पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वो मामले में आधी सजा काट चुका है।
जेम्स (Christian Michel James) ने सीआरपीसी की धारा 436-A के तहत जमानत मांगी थी। इसमें कहा था कि किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।