• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

लंबे समय तक जीवनसाथ को यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना क्रूरता, हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

Writer D by Writer D
26/05/2023
in उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
0
High court
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

प्रयागराज। जीवनसाथी से लंबे समय तक यौन संबंध न बनाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने बड़ी टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जीवन साथी के साथ लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना मानसिक क्रूरता है। कोर्ट ने इसी आधार पर वाराणसी के दंपत्ति के विवाह विच्छेद (तलाक) की अनुमति दे दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ की खंडपीठ ने वाराणसी के रविंद्र प्रताप यादव की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। परिवारिक न्यायालय ने याची की विवाह विच्छेद (तलाक) की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे अपील में चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता रविंद्र प्रताप यादव का विवाह 1979 में हुआ था। शादी के कुछ समय के बाद उसकी पत्नी का व्यवहार बदल गया। उसने पत्नी के रूप में रहने से इंकार कर दिया था। आग्रह के बावजूद पति से दूर ही रही और आपसी संबध नहीं बने, जबकि दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे। कुछ दिन बाद पत्नी मायके चली गई।

‘मुझसे बिना पूछे पैदा क्यों किया?’, बेटी ने अपने माता-पिता पर किया केस

पति ने उसे घर चलने के लिए कहा तो वह मानी नहीं। 1994 में गांव में पंचायत कर 22 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने के बाद आपसी तलाक हो गया। पत्नी ने बाद में दूसरी शादी कर ली। पति ने तलाक देने की अदालत में अर्जी दी, लेकिन वह अदालत गई ही नहीं। परिवारिक न्यायालय ने पति की तलाक अर्जी को खारिज कर दिया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि शादी के बाद लंबे समय तक पति-पत्नी अलग रहते थे, पत्नी के लिए वैवाहिक बंधन का कोई सम्मान नहीं था, उसने अपने दायित्वों का निर्वहन करने से इंकार कर दिया, इससे यह साबित हो गया कि दोनों की शादी टूट चुकी है।

Tags: allahabad courtdivorce casePrayagraj Newsup news
Previous Post

‘मुझसे बिना पूछे पैदा क्यों किया?’, बेटी ने अपने माता-पिता पर किया केस

Next Post

पंडित जी ने करवाई ऑनलाइन शादी, फीस में मिले 5100 अमेरिकी डॉलर

Writer D

Writer D

Related Posts

Akhilesh
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार की त्वरित कार्रवाई, सकुशल लौटा अखिलेश

04/04/2026
Lalitpur Pharma Park
उत्तर प्रदेश

ललितपुर फार्मा पार्क को मिलेगा ग्लोबल कनेक्टिविटी का बूस्ट

04/04/2026
CM Yogi
Main Slider

निरंतर हो रही बारिश से परेशान किसानों के बीच पहुंचें प्रशासनिक अधिकारी: मुख्यमंत्री

04/04/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

05 अप्रैल को CM योगी भारतेन्दु नाट्य अकादमी के नवीन भवन का करेंगे लोकार्पण

04/04/2026
CM Yogi
Main Slider

मुख्यमंत्री ने परोसा मिड-डे मील, बच्चों से कहा- रोज स्कूल आना

04/04/2026
Next Post
Online Marriage

पंडित जी ने करवाई ऑनलाइन शादी, फीस में मिले 5100 अमेरिकी डॉलर

यह भी पढ़ें

cm yogi

सहायता, आत्मीयता व संवेदना की त्रिवेणी में भावुक हई अनुपमा

03/09/2023
Navdeep Rinwa

ECE ने भरा गणना प्रपत्र, मतदाताओं से की SIR अभियान में जुड़ने की अपील

08/11/2025

जेल जाने के बाद DPRO श्रेया की बिगड़ी तबीयत, जिला अस्पताल में भर्ती

20/06/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version