पटना। बिहार में मोकामा विधानसभा क्षेत्र से राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) को एके-47 मामले में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
उनकी सजा पर 21 जून को सुनवाई होगी। उनके घर से एके-47 की बरामदगी हुई थी। स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। फैसले के वक्त वो कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे।
16 अगस्त, 2019 को पटना पुलिस की टीम ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) के लदमा गांव स्थित घर पर छापेमारी की थी। करीब 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में विधायक के घर से पुलिस ने एक एके-47, दो हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोली और एक मैगजीन बरामद किया था। अनंत सिंह उस समय मोकामा से निर्दलीय विधायक थे।
पुलिस की तरफ से इस कार्रवाई को उस दरम्यान बाढ़ की एसपी रही लिपि सिंह ने किया था। इस मामले में विधायक के घर के केयर टेकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसकी जानकारी पटना की एसएसपी गरिमा मलिक को दी गई। फिर तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय को भी पूरे मामले से अवगत कराया गया था। पूरे ऑपरेशन को फुलप्रूफ तरीके से अंजाम दिया गया।
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बाढ़ एसडीएम के आदेश पर बाढ़ के ही बीडीओ को छापेमारी के लिए बतौर मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया गया था। इसके बाद उस वक्त के पटना के ग्रामीण एसपी कान्तेश कुमार मिश्रा भी बाढ़ पहुंचे थे। फिर ग्रामीण एसपी और एसपी लिपि सिंह की टीम पूरे पुलिस फोर्स के साथ करीब चार बजे सुबह ही लदमा गांव स्थित सिंह के घर पहुंच गई थी। उस वक्त पुलिस ने छापेमारी की वीडियोग्राफी कराने का भी दावा किया था।