लखनऊ। MSME से जुड़े उद्योग को शुरू करने की इजाजत केवल तीन दिन के अंदर मिल जाएगी। उद्यमी इकाई का संचालन कर एनओसी (NOC) की औपचारिकताएं धीमे-धीमे आनॉलाइन कर सकेंगे। मंगलवार को यूपी सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा कदम उठाते हुए एमएसएमई एक्ट को मंजूरी दे दी है, जिससे उद्यमियों की परेशानी का समाधान होगा।
उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (अवस्थापना एवं संचालन) अधिनियम को मंजूरी देकर सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि कोई भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाई लगाने के लिए अब निर्धारित प्रारूप पर प्रपत्र भरकर देने पर ही केवल 72 घंटे के अंदर ही स्वीकृति मिल जाएगी।
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जिसके बाद उद्यमी अगले 900 दिन तक उद्यमी को किसी भी सरकारी विभाग से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। सीएम योगी का लक्ष्य है एक ट्रिलियन का इकॉनामी बनाने का है। वहीं इस एक्ट की मदद से वह एक वर्ष में 15 लाख नए रोजगार सजृत करना चाहते हैं।
नहीं लेनी होगी 29 विभागों से 80 एनओसी-
नए उद्योग की इकाई स्थापित करने के लिए अभी उद्योग को सरकारी 29 विभागों से कुल 80 अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने होते हैं। इतने विभागों के चक्कर काटने में ही उसका अधिकतर समय निकल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एनओसी तो उद्यमी को अब भी लेनी होगी, लेकिन उन्हें पूरे 900 दिन का वक्त मिलेगा।
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72 घंटे के अंदर उद्यमी को उद्योग स्थापना की स्वीकृति मिल जाएगा। जिसके तुरंत बाद इकाई लगाकर वह इसका संचालन शुरू कर सकते हैं। फिर निवेश मित्र पोर्टल के जरिए धीरे-धीरे एनओसी की औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं। अनुमति के लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा। वहीं, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय राज्यस्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा।
इन पर अधिनियम नहीं होगा लागू-
तंबाकू उत्पाद, गुटखा, पान मसाला, वातयुक्त पेय पदार्थ, अल्कोहल, पटाखों का निर्माण, कार्बोनेटेड उत्पाद, 40 माइक्रोन से कम या समय-समय सरकार द्वारा निर्दिष्ट मोटाई से कम के प्लास्टिक कैरी बैग, उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित लाल श्रेणी की इकाइयां पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा।