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फरार बिल्डर याजदानी के शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त, अलाया अपार्टमेंट कांड मामले में है आरोपी

Fahad Yajdani

Fahad Yajdani

लखनऊ। फरार बिल्डर फहद याजदानी (Fahad Yajdani) के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। पुलिस ने आपराधिक इतिहास के आधार पर इस संबंध में प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी है। प्रशासन अब अपने स्तर से रिपोर्ट का संज्ञान लेकर शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी करेगा।

वजीर हसन रोड स्थित पांच मंजिला अलाया अपार्टमेंट 24 जनवरी की शाम जमींदोज हो गया था। हादसे में सपा प्रवक्ता की पत्नी व मां समेत तीन महिलाओं की जान गई थी। पुलिस ने मामले में सपा के पूर्व मंत्री व विधायक शाहिद मंजूर, उनके बेटे नवाजिश शाहिद, भतीजे मो. तारिक, बिल्डर फहद व उसके भाई सायम याजदानी को आरोपी बनाया था। शाहिद मंजूर को अरेस्ट स्टे मिल गया था।

फहद फरार है, जबकि अन्य तीनों आरोपी जेल में हैं। फहद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी है। कुर्की की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। तफ्तीश के दौरान पता चला कि फहद के पास एक पिस्टल व एक राइफल का लाइसेंस है। पुलिस ने दोनों शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर डीएम को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में जिक्र है कि फहद आपराधिक किस्म का शख्स है। कई आपराधिक मामले उस पर दर्ज हैं। आपराधिक इतिहास का विवरण भी भेजा है।

फहद (Fahad Yajdani)  की फरारी में पुलिस की बड़ी नाकामी

घटना के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसमें फहद को आरोपी बनाया था। उसी रात नवाजिश व तारिक को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन, फहद तक पुलिस नहीं पहुंच सकी। वह सोशल मीडिया पर अपने बयान के वीडियो अपलोड करता रहा था। पुलिस उसको ट्रेस करने में नाकाम रही। कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। फिर भी उसने सरेंडर नहीं किया।

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अब तक 12 शस्त्र लाइसेंसों की निरस्तीकरण रिपोर्ट प्रशासन को भेजी गई है। इसमें फहद याजदानी के भी दो शस्त्र लाइसेंस शामिल हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर शस्त्र लाइसेंसों का सत्यापन कराया जा रहा है।

– अपर्णा रजत कौशिक, डीसीपी सेंट्रल

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