• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले कर लें टैक्स का आकलन

Desk by Desk
19/10/2020
in ख़ास खबर, राष्ट्रीय
0
mutual fund

म्यूचु्अल फंड

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली| हर निवेशक अपनी कमाई पर अधिक से अधिक रिटर्न हासिल करना चाहता है। इसमें म्यूचुअल फंड एक ऐसा विकल्प है जिसमें सावधि जमा (एफडी) और अन्य तय निवेश विकल्पों पर ब्याज की तुलना में ज्यादा रिटर्न की संभावना रहती है। साथ ही सीधे शेयरों में निवेश के मुकबाले म्यूचु्अल फंड में जोखिम भी कम होता है।

लेकिन म्यूचुअल फंड की कमाई भी टैक्स के दायरे में आती है। इसमें अवधि और फंड के प्रकार के हिसाब से टैक्स लगता है। म्यूचुअल फंड में इक्विटी और डेट के लिए टैक्स देनदारी अलग-अलग होती है। ऐसे में निवेश से पहले म्यूचुअल फंड में टैक्स का आकलन करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

रिलायंस Jio कम कीमत में 5जी स्मार्टफोन पेश करने की बन रही योजना

किसी म्यूचु्अल फंड की राशि का शेयर बाजार में सूचीबद्ध घरेलू कंपनी में 65 फीसदी या उससे अधिक निवेश है तो ऐसी स्कीम इक्विटी फंड की श्रेणी में आती है। इक्विटी फंड में 12 माह से कम समय में निवेश पर हुए मुनाफा पर 15 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। इसमें 12 माह के बाद निवेश निकालते हैं उससे हुआ मुनाफा लंबी अवधि का पूंजीगत लाभ कर यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एलटीसीजी) माना जाता है।

इक्विटी फंड के अलावा अन्य सभी स्कीम डेट फंड की श्रेणी में आती हैं। इनमें डेट, लिक्विड, शॉर्ट टर्म डेट, इनकम फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान आते हैं। गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड सेविंग्स फंड, इंटरनेशनल फंड भी इसमें शामिल होते हैं। इस श्रेणी में निवेश 36 महीने पुराना तो एलटीसीजी लगता है। वहीं 36 महीने से पहले बेचने से हुए लाभ पर छोटी अवधि की पूंजीगत लाभ कर यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एसटीसीजी) लगता है।

Tags: how much is mutual fund taxinvestment in mutual fundmutual fundtax on mutual fundम्यूचु्अल फंडम्यूचु्अल फंड टैक्स कितना लगता हैम्यूचु्अल फंड पर टैक्सम्यूचु्अल फंड में निवेश
Previous Post

रिलायंस Jio कम कीमत में 5जी स्मार्टफोन पेश करने की बन रही योजना

Next Post

रिजर्व बैंक : चेक से भुगतान घटकर 2.96% पर आया

Desk

Desk

Related Posts

CM Dhami flagged off the Adi Kailash Parikrama Run
Main Slider

CM धामी ने आदि कैलाश परिक्रमा किया रन का फ्लैग ऑफ़, LOGO का किया अनावरण

21/09/2025
CM Dhami
Main Slider

युवाओं में ऊर्जा, स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रतीक है ‘नमो युवा रन’: सीएम धामी

21/09/2025
CM Vishnudev Sai
राजनीति

गुरु श्री तेगबहादुर ने देश और धर्म की रक्षा के लिए दिया बलिदान: मुख्यमंत्री विष्णुदेव

20/09/2025
CM Bhajan lal Sharma
Main Slider

पीएम मोदी से पहले कार्यक्रम स्थल पहुंचे सीएम भजनलाल, तैयारियों का लिया जायजा

20/09/2025
CM Vishnudev Sai
राजनीति

एनएचएम कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त करना राज्यहित में सराहनीय निर्णय: सीएम विष्णुदेव साय

20/09/2025
Next Post
RBI

रिजर्व बैंक : चेक से भुगतान घटकर 2.96% पर आया

यह भी पढ़ें

RBI did not make any change in Repo Rate

RBI के ऐलान ने बढ़ाई आम आदमी की टेंशन, रेपो रेट को लेकर किया ये फैसला

06/08/2025
Facial

घर पर ही करें फेशियल, मिलेगा पार्लर जैसा निखार

28/08/2025

दिल्ली के 14 हजार टीचर्स ने बंद किया ऑनलाइन शिक्षण, ये वजह आई सामने

19/01/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version